मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राना को भारत लाए जाने का रास्ता साफ, अमेरिकी कोर्ट ने दिया प्रत्यर्पण का आदेश

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नई दिल्ली: 26/11 के मुंबई हमलों में कथित भूमिका के लिए, तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सकता है। अमेरिका की एक अदालत ने राणा के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। यह भारत के लिए एक बड़ी जीत है। राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई बिजनेसमैन है। भारतीय जांच एजेंसी (NIA) 2008 में लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए 26/11 के हमलों में उसकी भूमिका की जांच कर रही है। राणा को अमेरिका में भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था। NIA अधिकारियों ने बताया कि उसे राजनयिक माध्यमों से भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है।

अमेरिकी कोर्ट ने खारिज की याचिका

राणा ने अमेरिकी कोर्ट में अपील दायर की थी। अमेरिका के एक कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। राणा पर मुंबई में आतंकवादी हमलों में शामिल होने का आरोप है। राणा के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। एनआईए ने एक चार्जशीट भी दायर की थी।

राणा ने आतंकी हेडली की मदद की

अदालती सुनवाई के दौरान, अमेरिकी सरकार के वकीलों ने तर्क दिया कि राणा को पता था कि उसका बचपन का दोस्त डेविड हेडली लश्कर-ए-तैयबा में शामिल है। हेडली एक पाकिस्तानी-अमेरिकी है। राणा ने हेडली की मदद की और उसे अपनी गतिविधियों के लिए सुरक्षा प्रदान की। इस तरह, राणा आतंकवादी संगठन और उसके सहयोगियों का समर्थन कर रहा था। राणा को हेडली की बैठकों, चर्चा की गई बातों और हमलों की योजना के बारे में पता था। उसे कुछ लक्ष्यों के बारे में भी पता था। अमेरिकी सरकार ने कहा कि राणा साजिश का हिस्सा था। उसने एक आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने का काम किया था।

एनआईए ने भी दायर की चार्जशीट

हेडली ने एक याचिका सौदा किया था। इसलिए उसे उन अपराधों के लिए भारत प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जिनके लिए उसे अमेरिका में दोषी ठहराया गया है। NIA ने दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दायर की है। इसमें हेडली, राणा, हाफिज सईद, जकी-उर-रहमान लखवी, इलियास कश्मीरी, साजिद मीर, अब्दुर रहमान हाशिम सैयद, मेजर इकबाल और मेजर समीर अली का नाम है। NIA के अनुसार, आरोपियों ने लश्कर-ए-तैयबा और हुजी की ओर से महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी करके योजना बनाई और तैयारी की। इन जगहों में 26/11 के स्थल भी शामिल हैं।

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