बालाघाट जिले में गोवंश की तस्करी के चलते किरनापुर थाने की रजेगांव पुलिस ने महाराष्ट्र राज्य के कत्ल खाने पहुंचाएं जा रहे 15 मवेशियों कत्लखाने जाने से बचा लिए। 5 मवेशियों को पिकअप में क्रूरता पूर्वक ठूंस ठूंस कर भरकर पहुंचा जा रहा था तो 10 मवेशियों को क्रूरता पूर्वक मारते पीटते महाराष्ट्र पहुंचा जा रहा था। रजेगांव पुलिस ने मवेशियों के परिवहन में प्रयुक्त पिकअप को जप्त कर इन मवेशियों को क्रूरता पूर्वक मारते पीटते ले जाने वाले तीन पशु तस्करों को गिरफ्तार किये। गिरफ्तार पिकअप चालक सत्यम पिता धनलाल बोरकर ,ठेलसिह पिता रतीराम मर्सकोले, मनीष पिता श्रवण उइके तीनो ग्राम भालवा थाना किरनापुर निवासी हैं। जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 मार्च को सुबह रजेगांव पुलिस चौकी क्षेत्र में आने वाले ग्राम बगड़मारा नदी घाट पिकअप में पांच मवेशी क्रूरता पूर्वक ठूंस ठूंस कर भरकर और 10 मवेशियों को रस्सी से एक दूसरे से बांधकर और लकड़ी से मारते पीटते हुए महाराष्ट्र राज्य के कत्लखाने पहुंचाए जा रहे थे। जिसकी सूचना सीतेश ब्रम्हे मार्डीकर गली बालाघाट निवासी ने रजेगांव पुलिस चौकी में दी थी। इस सूचना पर चौकी प्रभारी प्रमोद कश्यप, सहायक उप निरीक्षक ग्लैडविन क्षत्रिया अपने स्टाफ के साथ बगड़मारा नदी घाट पहुंचे और 15 मवेशियों को गौ तस्करों से मुक्त कर महाराष्ट्र राज्य के कसाई खाना जाने से बचा लिए। इस मामले में पांच मवेशियों को पिकअप में ले जा रहे पिकअप चालक सत्यम बोरकर और 10 मवेशियों को क्रूरता पूर्वक को मारते पीटते खदेड़ते हुए ले जाने वाले,दो पशु तस्कर ठेलसिह मर्सकोले, मनीष उइके सभी ग्राम भालवा थाना किरनापुर निवासी के विरुद्ध धारा 4,6,9 मध्य प्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 और धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत अपराध दर्ज कर तीनों को इस अपराध में गिरफ्तार किये और सभी को बालाघाट की अदालत में पेश कर दिए ।जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। मवेशियों के परिवहन में प्रयुक्त पिकअप एम पी 50 जेड बी 7859 को जप्त कर लिया गया है।