लाखों कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा, सरकार कर रही EPFO का दायरा बढ़ाने की तैयारी

0

सरकार जल्द ही लाखों असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को तोहफा देने वाली है। सरकार ईपीएफओ (EPFO) का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधान, ट्रेडर्स और सेल्फ इम्प्लॉयड के लिए नेशनल पेंशन स्कीम को ईपीएफओ के दायरे में लाने की बात चल रही है। जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। दो साल होने के बावजूद अबतक पीएम श्रम योगी मानधन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम में ज्यादा लोग निवेश नहीं कर रहे हैं। फिलहाल दोनों योजनाओं का प्रशासन एलआईसी देख रहा है। अगर यह ईपीफओ के दायरे में आया तो निवेश करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। क्योंकि कर्मचारियों और आम जनता को ईपीएफओ पर ज्यादा भरोसा है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2019 में शुरू हुई थी। इसमें 18 से 40 साल के असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हर महीने पैसा जमा कर सकते हैं। जितना कर्मचारी पैसा जमा करेगा उतना ही केंद्र सरकार करती है। इसमें 60 साल पूरे होने पर हर महीने कम से कम तीन हजार रुपए पेंशन मिलती है। वहीं ट्रेडर्स और बिजनेस करने वालों के लिए सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम में खुदरा व्यापारी और दुकानदार निवेश कर सकते हैं। इसमें वहीं बिजनेसमैन हिस्सा बन सकते हैं जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है

कर्मचारी भविष्य निधि ने जारी की एडवाइजरी

कोविड संक्रमण फैलाने के बाद लॉकडाउन लगने से गतिविधियां थम गई। अब सामान्य होती स्थितियों के बीच पेंशनर्स को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से राहत मिली है। जारी एडवाइजरी में पेंशनर्स को साल में कभी भी अपने जीवित होने का प्रमाणपत्र जमा कराने की छूट दी गई है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दफ्तर में पेंशनर्स की लंबी लाइन सिर्फ प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए लगी। इसके बाद एक एडवाइजरी जारी करके बरेली के 22 हजार पेंशनर्स को बताया गया है कि वह पूरे साल में कभी भी अपने जीवन प्रमाण-पत्र को जमा करा सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ब्रजमोहन के मुताबिक पेशनर्स पूरे साल में कभी भी जीवन प्रमाण-पत्र जमा करा सकते हैं। यह जमा करने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होता है। जनवरी 2020 के बाद प्रमाण-पत्र जमा करने वालों को एक साल तक कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं। पीपीओ जनवरी 2020 के बाद खुलने और पेंशन शुरू होने के एक साल तक मोहलत रहती है। बैंक जानकारी के अभाव में पेंशनर्स का प्रमाण-पत्र स्वीकृत नहीं करते हैं। जबकि पेंशनर्स निकट की बैंक शाखा में अपना प्रमाण-पत्र जमा करा सकते हैं। सीएससी पर भी प्रमाण-पत्र जमा होते हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here