लूट के आरोपी,अरविंद को 3 वर्ष की सश्रम कारावास !

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विद्वान सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केशरवानी की अदालत ने लूट के मामले में आरोपी अरविंद पिता सूरज लाल दशहरे 24 वर्ष ग्राम हट्टा निवासी को 3 वर्ष की सश्रम कारावास और 1000 रुपयेअर्थदंड से दंडित किए।

इस मामले में सह- अपचारी किशोर कृष्ण कुमार दशहरे के विरुद्ध किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है।

अभियोजन के अनुसार 7 अक्टूबर 2019 संजय पाटिल हट्टा निवासी शाम 6 बजे बालाघाट से बस में बैठकर दहीगढ़वा आए और स्कूल के सामने उतर गए उसी समय अरविंद दशहरे और किशोर दशहरे का लड़का कृष्ण कुमार उर्फ छोटू दशहरे मिले जिन्होंने संजय पाटिल से मारपीट किए और उसके जेब में रखे 14000रुपये और जेब से मोबाइल छुड़ा कर कर दोनों भाग गए थे।

संजय पाटिल द्वारा की गई रिपोर्ट पर दोनों के विरुद्ध धारा 392/34 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया था और लूट की राशि बरामद की गई थी ।इस मामले में अरविंद दशहरे को गिरफ्तार कर विद्वान अदालत में पेश किया गया था वही अपचारी कृष्ण कुमार को किशोर न्यायालय में पेश किया गया था ।अरविंद दशहरे के विरुद्ध यह प्रकरण विद्वान सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केशरवानी की अदालत में चला जहां अभियोजन पक्ष आरोपी अरविंद दशहरे के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने आरोपी अरविंद दशहरे को धारा 392 भा द वि के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किए।

इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक एमएम द्विवेदी ने पैरवी की थी इस मामले के सह- अपचारी किशोर कृष्ण कुमार दशहरे के विरुद्ध प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष विचाराधीन है।

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