लूट के आरोपी अनीश देशमुख को ३ वर्ष का सश्रम करवास

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वारासिवनी(पद्मेश न्यूज)। खैरलांजी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत टेमनी से चुटिया मार्ग के मध्य में वर्ष २०२१ में अनीश देशमुख के द्वारा छमेश्वरी दमाहे के साथ लूट की वारदात की गई थी। जिसमें प्रथम सत्र न्यायाधीश वारासिवनी न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश पक्सो की विशेष न्यायाधीश श्रीमती कविता इवनाती की अदालत ने ४ अप्रैल को आरोपी अनीश देशमुख का अपराध सिद्ध होने पर उसे ३ साल का कठिन करवास एवं १००० रूपये के अर्थ दंड से दंडित कर सजा सुनाई गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार छमेश्वरी दमाहे पति ईतेश कुमार दमाहे उम्र ३५ साल निवासी देवाड़ी जिला तुमसर थाना तुमसर महाराष्ट्र निवासी वर्ष २०२१ में रक्षाबंधन के अवसर पर अपने भाई के साथ अपने ग्राम चुटिया आ रही थी। जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पर महाराष्ट्र के बपेरा में उतरकर भाई के साथ पैदल मध्यप्रदेश के मोवाड़ की तरफ पैदल नदी क्रॉस कर रही थी। जहां शाम हो चुकी थी तभी मोटरसाइकिल से अनीश पिता लखनलाल देशमुख उम्र ३५ वर्ष ग्राम कामठी थाना लालबर्रा जिला बालाघाट निवासी आ रहा था। जो उक्त महिला के पहचान का था जिसने उसे मोटरसाइकिल में बैठने के लिए कहा कि मैं आगे जा रहा हूं तो मोवाड़ बस स्टैंड में छोड़ देता हूं। जिस पर वह महिला उसकी मोटरसाइकिल में बैठ गई और भाई को आने के लिए कहा जो पैदल आ रहा था। तभी अनीश देशमुख ने चर्चा में पूछा कि कहां जा रहे हो तो महिला ने बताया कि वह अपने ग्राम चुटिया जा रही है तो उसने कहा कि मैं भी फ ोगलटोला जा रहा हूं रास्ते से ही जाऊंगा तो छोड़ देता हूं। यह बोलते हुए वह मोटरसाइकिल रोकने की जगह महिला को उसके घर छोडऩे निकल गया। महिला का भाई जब मोवाड़ में पहुंचा तो उसे उसकी बहन नहीं मिली। इस दौरान टेमनी से चुटिया मार्ग के मध्य में अनीश देशमुख के द्वारा मोटरसाइकिल में खराबी आने की बात बोलते हुए मोटरसाइकिल को बंद कर दिया गया। जहां एकांत और सुनसान इलाका देखते हुए उसके द्वारा महिला के साथ लूट की वारदात की गई। जिसमें उसने महिला के कान के झाले पर्स मोबाइल सब लूट लिया और उसे मार्ग में अकेला छोडक़र मौके से फ रार हो गया। इसके बाद महिला पैदल अपने घर पहुंची और परिवार के सदस्यों को घटना की जानकारी दी जिनके द्वारा तत्काल थाना खैरलांजी में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। जिसमें पुलिस के द्वारा अपराध क्रमांक २५४/२०२१ भादवि की धारा ३९४ के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। वहीं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र वारासिवनी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया इसके बाद यह प्रकरण वारासिवनी न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमें प्रथम सत्र न्यायाधीश वारासिवनी न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश पक्सो की विशेष न्यायाधीश श्रीमती कविता इवनाती की अदालत ने आरोपी अनीश पिता लखनलाल देशमुख उम्र ३५ वर्ष ग्राम कामठी थाना लालबर्रा का दोष सिद्ध होने पर उसे भादवि की धारा ३९४ के तहत ३ साल का कठिन कारावास एवं १००० रूपये के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई। इस प्रकरण में पीडि़ता की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता संतोष लिल्हारे के द्वारा की गई।

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