वारासिवनी : पात्रता सूची मे नाम आने के बाद नही मिला आवास योजना का लाभ

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केंद्र सरकार द्वारा निर्धन एवं गरीब परिवारों के लिए जिनके कच्चे आवास हो उन परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लाई गई । ताकि निर्धन एवं गरीब परिवार पक्का आवास का निर्माण कर सके  लेकिन कुछ पंचायतों में सरपंच, सचिव और ग्राम रोजगार सहायक द्वारा निर्धन एवं गरीब परिवार का आवास योजना के लाभ से वंचित कर हक अधिकार छीना जा रहा है। एवं कुछ हितग्राहियों का प्रधानमंत्री आवास योजना आंनलाईन सुची से नाम काटा जा रहा है वहीं आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर हितग्राहियों से मोटी रकम ली जा रही है । ऐसा ही एक मामला खैरलांजी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरिया का सामने आया है । जिसमें ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा हितग्राही हरलाल पिता परसराम निवासी डोंगरिया का नाम  प्रधानमंत्री आवास योजना सरल सुची मे क्रमांक ४२ एवं पी एम आई डी  ३४००१०७ पर था। एवं पंचायत में दिवाल लेखन कर अंकित किया गया है लेकिन ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा हितग्राही हरलाल का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना आंनलाईन सुची से नाम काटा गया एवं आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर  हितग्राही से  रुपये भी लिए गए जिसकी शिकायत हितग्राही द्वारा सीएम हेल्पलाइन नंबर १४२२०५४१ २५ मई को की गई। वहीं हितग्राही द्वारा आवास योजना का लाभ न मिलने पर एवं सुची से नाम काटने पर एवं हितग्राही से जी आर एस द्वारा  रुपये लेने की शिकायत हितग्राही द्वारा १० जुन २१ को कार्यालय खैरलांजी जनपद सी ईओ को आवेदन पत्र भी सौंपा गया  । लेकिन रोजगार सहायक पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने पर आवेदक द्वारा ९ जुलाई २१ को जिला कलेक्टर बालाघाट एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट को आवेदन सौंपा गया।
इनका कहना है

मेरे दादाजी हरलाल पिता परसराम का  नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की  सुची मे ४२ नंबर पर दर्ज हैं  एवं पंचायत के दीवाल लेखन पर भी उल्लेखित है। अरविंद नगपुरे द्वारा पीएम आवास आंनलाईन सुची से नाम काटा गया है। मेरे से ग्राम रोजगार सहायक  द्वारा २२ मई को आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर  पांच हजार रुपये लिया गया है। मेरे द्वारा २५ मई को सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत की गई हैं। एवं उक्त शिकायत मेरे द्वारा पुर्व मे १०  जुन २१ को खैरलांजी जनपद पंचायत में की गई हैं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है  रोजगार सहायक  पर दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिये।
मिथलेश लिल्हार
आवेदक का नाती ग्राम डोंगरिया 
जो आरोप आवेदक हरलाल लिल्हारे एवं उनके नाती मिथलेश द्वारा लगाया जा रहा वो बेबुनियाद हैं । पूर्व मे शासन के आदेशानुसार सत्यापन करवाया गया था जिसमें आवेदक  हरलाल पात्रता की श्रेणी में नहीं आता । इसलिए विलोपन सुची मे नाम डाला गया है।  रही बात राशि लेने की वह मेरे द्वारा कोई राशि नहीं ली गई हैं।
अरविन्द नगपुरे 
रोजगार सहायक ग्राम पंचायत डोंगरिया

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