शरीर की बनावट पर पति ने मारे ताने, परेशान होकर 32 साल की महिला ने दे दी जान

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महिला की शारीरिक बनावट पर पति ने इतने ताने मारे की, परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। घटनाक्रम बेंगलुरू का है। रिपोर्ट के अनुसार, घटना सोमवार दोपहर डीजे हल्ली इलाके में हुई। मृतका अपने पति निजामुद्दीन के साथ रहती थी। सोमवार को जब पति ने उसे ताना मारा तो अनीशा (मृतक) ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। पड़ोसियों ने आग देखी तो उन्होंने काबू करने की कोशिश की और पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया। मंगलवार को उसकी मौत हो गई। अनीशा के माता-पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद आत्महत्या की रोकथाम पर एक बार फिर चर्चा होने लगी है।

पीड़िता का बयान विश्वसनीय होने पर आरोपितों की जमानत याचिका खारिज होगी

वहीं, घरेलू हिंसा से जुड़े एक अन्य मामले में केरल हाई कोर्ट ने कहा कि बाल यौन अपराध संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम के एक मामले में शहर के होटल 18 केमालिक और दो अन्य के खिलाफ पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया बयान विश्वसनीय पाया गया तो आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खाारिज कर दी जाएंगी। जस्टिस गोपीनाथ पी. ने तीनों आरोपितों-होटल 18 के मालिक राय जे वयालत और उनकी मित्र अंजलि वदाक्केपुरक्कल तथा सायजु एम थैंकचन की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। आरोपितों ने दावा किया है कि पीड़िता की मां द्वारा उनके खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की शिकायत उन्हें ब्लैकमेल करने केलिए जानबूझकर की गई है।

आरोपितों ने यह भी दलील दी है कि शिकायत कथित घटना के तीन महीने बाद इस साल जनवरी में दर्ज कराई गई। पीड़िता की मां ने शिकायत में कहा है कि आरोपितों ने उसे और उसकी बेटी को एक बैठक के बहाने से होटल 18 में बुलाया। वहां वयालत ने उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया और इसका वीडियो बनाया गया।

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