सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की कस्टडी में भेजा, खाएंगे घर का खाना

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हवाला लेनदेन मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से स्वास्थ्य मंत्री जैन के लिए 14 दिन की कस्टडी की मांग की। जबकि, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैन को 9 जून तक ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। लेकिन खास बात यह है कि सत्येंद्र जैन हिरासत में भी घर का ही खाना खा सकते है। दरअसल, जैन के वकील ने स्वास्थ्य मंत्री को खाना देने की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट स्वीकार कर लिया।
वहीं, ईडी की ओर से तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा है कि फरवरी 2015 से मई 2017 तक रुपए इधर-उधर किए गए। ईडी ने कहा कि हमारे पास डाटा एंट्री है कि कैसे हवाला में पैसा लगाया गया और दिल्ली से कलकाता पैसा भेजा गया। उन्होंने कहा कि शैल कंपैनियां कलकता बेस हैं। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि 14 दिन की कस्टडी क्यों मांग रहे हैं। ईडी ने कहा कि जो चेक अभी कैश नहीं हुए हैं, उनके बारे में जानकारी निकालनी है। साथ ही जो चेक मिले हैं वहां किनके पैसे हैं, उन पैसों को इस्तेमाल हवाला में नहीं हुआ है। ईडी ने कहा कि 8 कंपनियों के शेयर खरीदे गए हैं। जो 8 कंपनिया हैं, वहां जैन से जुड़ी हुई हैं। साथ ही जिन 8 कंपनियो से पैसा ट्रांसफर किया गया है उसका सोर्स पता नहीं है।
सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से कहा कि मामले में जैन को अंतरिम जमानत भी नहीं दी जानी चाहिए। अगर जैन को जमानत मिलेगी, तब वहां सुबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ईडी ने कहा कि मामले जो अहम सबूत मिले हैं, उस मामले में सत्येन्द्र जैन से कांफ्रेंट करवाना है। वहीं, जैन के वकील एन हरिहरन ने कोर्ट में अपनी दलील देकर कहा कि हम लगातार कॉपरेट कर रहे हैं। सारे कागजात दिखा दिया गया है। कस्टडी की क्या जरूरत है, हम हर वक्त हाजिर हैं। उन्होंने कहा कि जमीन 2011 में खरीदा गया था। जांच उसके बाद की है। मंगलयातान का निवेश 2013 में हुआ। जैन को जो शेयर मिला वहां कंसल्टेंसी के लिए मिला। वहां आर्किटेक्ट है, उसका पैसा कंपनी ने दिया। साथी ही सत्येन्द्र जैन के वकील ने कहा कि 14 दिन के कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है, यह मामला सीधे जमानत का है। ईडी के सभी आरोप निराधार हैं।

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