वारासिवनी न्यायालय मैं स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत के विद्वान न्यायाधीश चैतन्य अनुभव चौबे ने अवैध रूप से सफेद पत्थर गिट्टी चोरी करने के मामले में आरोपी रविंद्र सूर्यवंशी रमेश मेश्राम का दोष सिद्ध होने पर उन्हें 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित का सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 03 अक्टूबर 2015 की रात्रि को मुखबिर सूचना मिलने पर ग्राम खापा मेहन्दीवाड़ा रोड पर दो ट्रकों को रोककर चेक किया गया। तो ट्रक क्रमांक एमएच 35 के 4451 में आधे डाले लेवल तक सफेद गिट्टी पत्थर (क्वाट्ज) भरे पाये गये वही ट्रक क्रमांक एमएच 35 के 4251 में आधे से अधिक डाला में सफेद गिट्टी पत्थर भरे पाये गये। ट्रक चालकों से उक्त गिट्टी पत्थर के संबंध में पूछताछ कर दस्तावेज की मांग किये जाने पर कोई दस्तावेज होना नहीं बताये एवं उक्त गिट्टी पत्थर को ग्राम खापा जंगल से चोरी करके लाना बताये। उक्त दोनों ट्रक चालको द्वारा शासन के स्वामित्व के खनिज सफेद गिट्टी पत्थर बिना राॅयल्टी के उत्खनन करना पाये जाने एवं शासन के खनिज को रात्रि में चोरी कर अवैध रूप से ले जाना पाया गया। आरोपियों का कृत्य अवैध रूप से चोरी करना पाये जाने से प्रकरण थाना वारासिवनी में खनिज चोरी की विभिन्न धाराओं के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिसके बाद से उक्त प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में विचाराधीन था। जिसमें विद्वान न्यायाधीश चैतन्य अनुभव चौबे ने गवाह साक्ष्य और दस्तावेज के आधार पर आरोपी रविन्द्र पिता सुखराम सूर्यवंशी उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम हीरापुर थाना भरवेेली रमेश पिता उदेलाल मेश्राम उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम नवेगांव थाना नवेगांव जिला बालाघाट को भादवी की धारा 379 के अंतर्गत एक एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं एक एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थित में प्रत्येक आरोपीगण को तीन तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश पारित किया जावेगा। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री राजेश कायस्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वारासिवनी द्वारा की गई।