सरकार ने आरओडीटीईपी (निर्यात उत्पादों पर शुल्क तथा करों में छूट) बीजक की वैधता एक साल बढ़ाकर दो साल कर दी है। इस बीजक का उपयोग निर्यातक करते हैं। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य शुल्क, कच्चे माल उत्पादों पर लगाए गए कर तथा शुल्क निर्यातकों को लौटा दिए जाते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक परिपत्र में कहा कि योजना में संशोधन किया गया है। इन संशोधनों से बीजक की वैधता की अवधि को उनके जारी होने की तारीख से एक साल से बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) ने कहा कि इस कदम से निर्यात क्षेत्र को मदद मिलेगी।