भारत सरकार ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और नकद भुगतान विवरण जारी किया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बताया है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 17 प्रतिशत पर ही रहेगी। वहीं जुलाई 2021 से इसे बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 में के अनुसार, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख पर डीए को ग्रेच्युटी की गणना के उद्देश्य से परिलब्धियों के रूप में गिना जाता है। वहीं सीसीएस नियम 1972 में के अनुसार, सेवानिवृत्ति की तारीख पर स्वीकार्य वेतन और उस पर डीए को छुट्टी के बदले नकद भुगतान की गणना के उद्देश्य से गिना जाता है।
सरकार ने बताया कि दिनांक 23 अप्रैल, 2020 और 20 जुलाई, 2021 के उक्त आदेशों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अवकाश के एवज में ग्रेच्युटी और नकद भुगतान किया जाएगा। 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक सेवानिवृत्त लोगों के मूल वेतन का 17 प्रतिशत ही डीए की दर का आधार होगा।
किन कर्मचारियों को किस दर से मिलेगा भत्ता
केंद्र सरकार के जो कर्मचारी 1 जनवरी, 2020 से लेकर 30 जून, 2021 के बीच रिटायर हुए हैं उन्हें ग्रेच्युटी और नकद भुगतान डीए की राशि को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अलग-अलग समय में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अलग-अलग दर से ये फायदा दिया जाएगा।
किस अवधि के कमर्चारियों को किस दर से मिलेगी ग्रैच्युटी
- 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2020 तक – मूल वेतन का 21 प्रतिशत
- 1 जुलाई, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक – मूल वेतन का 24 प्रतिशत
- 1 जनवरी 2021 से 30 मई 2021 तक – मूल वेतन का 28 प्रतिशत