सितंबर से बदलने वाले हैं ये नियम, आपकी जेब पर होगा असर

0

अक्सर हम देखते हैं कि माह की पहली तारीख से कई सरकारी नियम बदल जाते हैं। ऐसे में अब अगस्त का महीना भी जल्द ही खत्म होने वाला है और सितंबर माह की पहली तारीख से भी कई नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। एक सितंबर से आधार कार्ड, पीएफ खाते, जीएसटी, LPG, चेक क्लीयरेंस सहित कई नियमों में बदलाव हो रहा है। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण नियमों के बदलावों के बारे में –

सबसे पहले महत्वपूर्ण बदलाव इम्पलॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) से संबंधित है। ईपीएफओ ने सेक्शन 142 कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के नियमों में बदलाव कर दिया है और कर्मचारियों को आधार कार्ड और पीएफ अकाउंट को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो नियोक्ता भी भागीदारी जमा होना बंद हो सकती है।

गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव

हर माह की एक तारीख को गैस सिलेंडर के दाम में भी बदलाव होता है और संभवत: 1 सितंबर को गैस की कीमतों में फिर फेरबदल हो सकता है। गौरतलब है कि जुलाई माह में LPG सिलेंडर की कीमतों में 25.50 रुपए और अगस्त में 25 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। जनवरी से अभी तक गैस सिलेंडर के दाम में 165 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है।

जीएसटी आर-1

माल और सेवा कर (GST) से संबंधित नियमों में भी बदलाव हो रहा है। जीएसटी के लिए प्रौद्योगिकी सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले GSTN ने करदाताओं को सलाह दी है कि केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम-59 (6), 1 सितंबर 2021 से अमल में आ जाएंगे। यह नियम GSTR-1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है। मिली जानकारी के मुताबिक इस नियम के मुताबिक यदि किसी पंजीकृत कारोबारी ने बीते 2 महीने के दौरान फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की दी गई आपूर्ति का विवरण फॉर्म जीएसटीआर-1 में दाखिल करने की मंजूरी नहीं मिलेगी।

एक्सिस बैंक में चेक क्लीयरेंस में बदलाव

RBI ने साल 2020 में चेक क्लीयरेंस को लेकर न्यू पॉजिटिव पे सिस्टम नोटिफाई किया था, जो 1 जनवरी 2021 से लागू हो गया है। लेकिन एक्सिस बैंक ने से अभी तक लागू नहीं किया था, लेकिन 1 सितंबर से इस सिस्टम को अब एक्सिस बैंक भी लागू कर रहा है। बैंक इस संबंध में अपने ग्राहकों को SMS के जरिए जानकारी भी दे रहा है। गौरतलब है कि न्यू पॉजिटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है, जो चेक के जरिये धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाता है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद जो व्यक्ति चेक जारी करेगा, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here