मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीएम राइज स्कूल के लिए चयनित शिक्षकों को एकतरफा रिलीव कर सीएम राइज स्कूल में ज्वाइन करने के लिए बनाए गए दबाव पर हाई कोर्ट जबलपुर के आदेश जारी किया है। जिस पर शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में ही शिथिलता बरतने का आदेश।
दरअसल सीएम राइज स्कूल के लिए चयनित शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सख्त आदेश देते हुए एक तरफा रिलीव कर सीएम राइज स्कूल ज्वाइन करने का फरमान सुनाया गया था। शिक्षकों द्वारा उनके मन मुताबिक या फिर तहसील मुख्यालय के बाहर और जिला मुख्यालय के बाहर स्कूल दिए जाने पर न्यायालय की शरण ली गई थी। जिस पर जबलपुर न्यायालय ने आदेश जारी किया और शिक्षा विभाग ने उसका पालन करते हुए नया आदेश दे दिया।
इस आदेश के तहत अपर संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि 24 से 28 मई 2022 के मध्य जारी किए गए विभाग द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संवर्ग के 4322 लोक सेवकों के लिए आदेश जारी किए गए थे जिसमें से 84 प्रतिशत ने कार्य ग्रहण किया अन्य आदेश के विरुद्ध न्यायालय की शरण में चले गए।
जिसे देखते हुए अब शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया और इसमें इस बात का उल्लेख कर दिया कि जिन शिक्षकों को यदि उनके संबंधित स्कूल ने सीएम राइज स्कूल के लिए कार्य मुक्त कर दिया है और उन शिक्षकों द्वारा सीएम राइज स्कूल में ज्वाइन नहीं किया गया है, तो उन्हें पुनः उन्हें अपने पुराने स्कूल में रिजाइनिंग दे दी जाए। मतलब साफ है जिन शिक्षकों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया उन्हें दोबारा अपने ही स्कूल में कार्य करने का मौका दिया जा रहा है।
निश्चिती इस आदेश के बाद वे शिक्षक भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। जिनके द्वारा शिक्षा विभाग भोपाल के आदेश से डरते हुए अपने गृह जिले गृह तहसील से दूर अन्यत्र स्थान पर सीएम राइज स्कूल में जॉइनिंग ले ली गई। निश्चित ही आने वाले समय में और शिक्षक न्यायालय की शरण में जाएं इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता।