सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुड समेरिटन स्कीम

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देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में मृत्युदर में कमी लाने हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुड समेरिटन स्कीम लाई गई है। इस स्कीम के तहत मोटरयान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बचाने का कार्य करने वाले गुड समेरिटन को 5 हजार रूपये की नगद प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा। इस योजना को प्रोत्साहन अवार्ड नाम दिया गया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान जी. जनार्दन ने बताया कि मोटर यान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को गुड सेमेरिटन सीधा अस्पताल, ट्रामा केयर सेंटर ले जाता है तो उस व्यक्ति के बारे में डॉक्टर द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाएगा।

पुलिस द्वारा गुड सेमेरिटन का पूर्ण पता, घटना का विवरण, मोबाईल नम्बर इत्यादि एक अधिकृत लेटरपेड पर निर्धारित प्रारूप में लेख कर एक प्रति गुड सेमेरिटन को और एक प्रति जिला अप्ररेजल कमेटी को भेजी जाएगी।

यदि गुड सेमेरिटन द्वारा सीधे पुलिस को सूचना देकर मोटर यान दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल, ट्रामा केयर सेंटर ले जाकर जान बचाई जाती है तो पुलिस द्वारा उनका पूर्ण पता, घटना का विवरण निर्धारित प्रारूप में लेख कर एक प्रति गुड सेमेरिटन को दी जाएगी एवं एक प्रति जिला अप्ररेजल कमेटी को भेजी जाएगी।

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