हट्टा पुलिस ने एक दर्जन गौवंश को कत्ल खाने जाने से बचाए

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बालाघाट/ जिले की हट्टा पुलिस ने दो पिकअप में भरकर कत्ल खाना पहुंचाये जा रहे 12 मवेशियों को गौ तस्करों से मुक्त कर इन मवेशियों को कत्ल खाने जाने से बचा लिए। हट्टा पुलिस ने गौवंश की इस तस्करी मैं लिप्त दोनों पिकअप के चालक को गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार दोनों चालक परमेंद्र पिता सुंदरलाल पांचे 24 वर्ष और इंद्रपाल पिता नारायण चौधरी 32 वर्ष। दोनो ग्राम भालवा थाना किरनापुर निवासी है। दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है

हट्टा पुलिस के मुताबिक 23 अक्टूबर को दोपहर में सूचना मिली कि ग्राम गोदरी तरफ से दो पिकअप वाहन में मवेशी भरकर कत्ल खाना पहुंचाएं जा रहे हैं।। इस सूचना पर थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह पन्द्रों अपने टीम के साथ ग्राम गोदरी पहुंचे। जहां पर दो पिकअप वाहन देव नदी की ओर से आते दिखाई दिए। गोदरी बाजार चौक में दोनों पिकअप वाहन को रोक कर तलाशी ली गई ।दोनों पिकअप वाहन में गौवंश ठूंस ठूंस कर क्रूरता पूर्वक भरे हुए थे। सफेद रंग की पिकअप क्रमांक एम पी 50 जेड बी 7859 कि चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम परमेंद्र पिता सुंदरलाल पांचे 24 वर्ष ग्राम भालवा निवासी बताया जिसके पिकअप में 1 गाय, 2 गौरे, 3 बैल कुल 6 गौवंश पाए गए।। दूसरे सफेद रंग की पिकअप क्रमांक एम एच 35 ए जे 0916 के चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम इंद्रपाल पिता नारायण चौधरी 32 वर्ष ग्राम भालवा निवासी बताया। जिसके पिकअप में 2 गाय, 4 बैल कुल 6 नग गौवंश पाए गए। पूछताछ में इन गौ तस्करो ने 23 अक्टूबर को ग्राम बिठली(रूपझर) के ग्रामीणों से गाय एवं बैल खरीद कर अपनी ,अपनी पिकअप में भरकर कत्ल खाना चंगेरा महाराष्ट्र ले जाने के संबंध में बताएं। दोनों पिकअप चालक के विरुद्ध धारा 4 69 मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004,6क,6ख,10 मध्य प्रदेश कृषक पशुपरिरक्षण अधिनियम 1959 और धारा 11 (घ) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत अपराध दर्ज किया गया। दोनों गौतस्करों के पास पाए गए 12 नग गौवंश की कीमत 90 हजार रुपए बताई गई है। इन गौवंश का अवैध रूप से परिवहन करने में उपयुक्त दोनों पिकअप को जप्त कर लिया गया है। जिनकी कीमत 12 लाख रुपए बताई गई है।हट्टा पुलिस ने सभी गौवंश को थाना परिसर में सुरक्षित रखवा दिए है। जिन्हें डॉक्टरी परीक्षण के बाद गौशाला भिजवाने की व्यवस्था की गई। 24 अक्टूबर को हट्टा पुलिस ने गिरफ्तार दोनों पिकअप के चालक को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिए जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है

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