विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद थपलियाल की अदालत ने एक युवक की हत्या का प्रयास करने के आरोप में आरोपी अनुराग उर्फ राजा मेश्राम 24 वर्ष वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर बालाघाट निवासी को 5 वर्ष की सश्रम कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किए।
इस आरोपी के विरुद्ध अपने दो साथियों के साथ फैयाजउद्दीन बैहर रोड़ बालाघाट निवासी की डंडा से मारपीट एवं चाकू से मार कर उसी हत्या करने का प्रयास करने का आरोप था।
अभियोजन के अनुसार फैयाजउद्दीन का राजा मेश्राम और उसके साथी के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। 9 सितंबर 2018 की रात्रि 10:30 बजे एमएलबी स्कूल के पास राजा मेश्राम ने अपने दो साथियों के साथ फैयाजउद्दीन को डंडा से मारपीट किए और चाकू से उसे जान से मारने की नियत से फैयाजउद्दीन के सीने पर तीन चार वार किए जिससे गम्भीर चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। बीच बचाव के बाद फैयाजउद्दीन को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया।
कोतवाली बालाघाट में राजा मेश्राम और उसके दो साथियों के विरूद्ध धारा 294 307 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में राजा मेश्राम उसके दो नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया गया। राजा मेश्राम को यहां की विद्वान अदालत में पेश किया गया और उसके दो नाबालिग साथी को बाल न्यायालय ने पेश किया गया था दोनों के विरुद्ध प्रकरण बाल न्यायालय में विचाराधीन है।
राजा मेश्राम के विरुद्ध यह प्रकरण यहां की विद्वान सत्र न्यायालय में चला। हाल ही में विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत में चलते इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी राजा मेश्राम के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा।