सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान होनी चाहिए। इस पर सरकार विचार करे।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सरकार के संबंध अच्छे बने रहने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही। वहीं सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली मैं रजिस्ट्री के कामकाज, फाइलिंग और लिस्टिंग की प्रक्रिया में उन्होंने कई बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा आगे भी बदलाव जरूरी है।
उल्लेखनीय है अभी हाईकोर्ट में सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। हाईकोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया जाता है। 62 वर्ष की आयु के पूर्व हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति मिल जाने के बाद,उन्हें 65 वर्ष का लाभ मिलता है। जो सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत नहीं हो पाते हैं। हाईकोर्ट के जिन न्यायाधीशों को पदोन्नति नहीं मिलती है। वह न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं।