होटल में ठहरने वाले लोगों की थाने में नहीं दी जानकारी पुलिस ने 04 हॉटल संचालकों पर किया मामला दर्ज

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लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही
आदर्श आचार संहिता लग गई है जिसके चलते जिले में धारा 144 प्रभावशील है, जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश के तहत लगातार हॉटलों की जांच की जा रही है।वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में मुख्यालय में सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने हॉटल, ढाबा, लाज और धर्मशाला में चेकिंग अभियान चलाया। जिसमें शहर के चार हॉटल, हॉटल रामेश्वरम, हॉटल वैष्णवी, हॉटल हीराकिशन और हॉटल वारसी पैलेस के संचालकों द्वारा हॉटल में रूकने वाले व्यक्ति की सूची नियमानुसार थाने में उपलब्ध नहीं कराई गई।जिसमें जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर हॉटल वैष्णवी के संचालक श्रीमती सीमा प्रभु बुड्डेकर, हॉटल रामेश्वर के संचाक राजेश बाजपेयी, हॉटल हीराकिशन के संचालक मुकेश फुलसुंघे और हॉटल वारसी के संचालक मो. अब्दुल कादिर के खिलाफ 188 भादंवि के तहत कोतवाली थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया हैं। साथ ही माननीय न्यायालय में संबंधित अपराध के तहल उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया है।साथ ही पुलिस ने सभी हॉटल, ढाबा, रैनबसेरा और मकान मालिकों से अपील की है कि लोकसभ चुनाव के मद्देनजर, संपूर्ण जिले में आदर्श आचार सांहित के तहत, प्रतिदिन ठहरने वाले व्यक्ति की सूची अपने निकटतम थाने में उपलब्ध कराए। यदि सूची उपलब्ध नही कराई जाती है तो 188 भादंवि. के तहत अपराधिक कार्यवाही की जाएगी।

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