10 हजार की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार

0

जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम नरोड़ी के लुकुटोला में लोकायुक्त जबलपुर के द्वारा छापामार कार्यवाही कर वारासिवनी परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी गोविंद वासनिक को रंगे हाथ 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम रमरमा अंतर्गत रमरमा निवासी 30 वर्षीय राकेश बिसेन के द्वारा फेंसिंग जाली काटने का काम किया था जिसमें कुछ बंडल फेंसिंग जाली बरामद की गई थी और वन विभाग ने अपराध दर्ज करवाया था।

जिसका प्रकरण न्यायालय में चल रहा था और इसी माह 11 सितंबर को वारासिवनी न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन आपसी राजीनामे और लोगों को सरल सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए आयोजन किया गया था जिसमें उक्त प्रकरण भी सामने आया था इस पर दोनों पक्षों को आपसी राजीनामा करने के लिए कहां गया था।

जिसमें परियोजना परीक्षेत्र अधिकारी गोविंद वासनिक के द्वारा न्यायालय में राकेश बिसेन को वन विभाग कार्यालय तक चलने के लिए कहा गया जहां पर गोविंद वासनिक ने राकेश को आपसी राजीनामा करने के लिए 20 हजार रुपए नकद मांगे।

जिस पर राकेश के द्वारा विरोध करते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया था। जिस पर रेंजर गोविंद वासनिक अपनी बातों पर अड़े रहे और आपसी राजीनामा नहीं हो पाया।

जिस पर राकेश बिसेन के द्वारा लोकायुक्त जबलपुर लोकायुक्त को शिकायत की गई।

18 सितंबर को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने वारासिवनी आकर प्रार्थी राकेश बिसेन से संपर्क कर परियोजना परीक्षेत्र अधिकारी गोविंद वासनिक को बुलाने के लिए कहा गया और लोकायुक्त की टीम थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई और प्रार्थी के द्वारा रेंजर को फोन कर लुकूटोला बुलाया गया कि वह मांगी गई राशि दो किस्तों में देगा जिसकी पहली किस्त आकर ले जाए जिस पर थोड़ी देर बाद परियोजना परीक्षेत्र अधिकारी गोविंद वासनिक निर्धारित स्थान पर अपने साथी के साथ मध्य प्रदेश वन विकास निगम के उड़न दस्ते से पहुंचे।

जिस पर प्रार्थी राकेश बिसेन के द्वारा उन्हें 10 हजार रुपए दिए गए जिसे रेंजर ने अपने पास रख लिए और वह निकलने लगे तभी लोकायुक्त की टीम के द्वारा आकर छापा मार कर परियोजना परीक्षेत्र अधिकारी गोविंद वासनिक को गिरफ्तार कर विश्राम गृह वारासिवनी में लाया गया जहां पर विधिवत कार्यवाही कर हाथ धुलाई गए तो नोटों में लगे पावडर के कारण पानी गुलाबी हो गया जिसके बाद कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए पंचनामा कार्यवाही कर भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 पीसी एक्ट की धारा 13 1 बी 13 2 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। वहीं रेंजर को जमानत पर रिहा कर दिया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here