वारासिवनी न्यायालय में सोमवार को थाना तिरोड़ी अंतर्गत ग्राम बोनकट्टा में जादू टोने के शक पर सेवकराम मुर्खे की हत्या के 11 आरोपियों को भादवि की धारा 148, 302 सहपठित धारा 149 323 सहपठित धारा 149 के तहत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना तिरोड़ी अंतर्गत ग्राम पंचायत बोनकट्टा में आरोपियों के परिवार के एक लड़के की मौत हो गई थी जिस पर जादू टोने से हत्या करना किसी के द्वारा उनको बताया गया था। जिस पर आरोपियों के द्वारा 14 मार्च 2016 को सुबह 7 बजे सेवकराम मुर्खे के घर पर गए जहां पर उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर पूछताछ की तो पत्नी ने बताया कि सेवकराम सरपंच के घर गए हैं। जिसके बाद सभी आरोपी सरपंच के घर पहुंचे और सेवकराम मुर्खे को देख मारपीट गाली-गलौज शुरू कर दी और क्रूरता पूर्वक खींचकर सरपंच के घर से पंचायत भवन लेकर आए इस दौरान जमीन पर घसीटने के कारण सिर पर गंभीर चोट आ गई थी।
जिसकी सूचना तत्काल बोनकट्टा सरपंच महेश खुने के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई जिस पर पुलिस ने पंचायत भवन में पहुंचकर हमलावरों से सेवकराम को बचाया।
उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे थे इस दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया जिस के मृत होने की घोषणा डॉक्टर के द्वारा की गई पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला पंजीबद्ध कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था।
जिसके बाद उक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें सोमवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सभी गवाहों साक्ष्यो दलीलों एवं पुलिस द्वारा तैयार की गई केस हिस्ट्री का आकलन कर पाया की सभी 12 आरोपी पुष्पा खेलकर 19 वर्ष, सागराता खेलकर 40 वर्ष, किरण सहारे 28 वर्ष, निर्मला नेवारे 33 वर्ष, स्वरस्वता खेलकर 35 वर्ष, चितरंजन सोनवाने 26 वर्ष, ईश्वर मरावी 30 वर्ष, कृष्णा खेलकर 53 वर्ष, बालक खेलकर 40 वर्ष , कृष्णा सहारे 40 वर्ष, मनोज खेलकर 25 वर्ष, सुगरत खेलकर 55 वर्ष के द्वारा सेवकराम से गाली गलौज मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए बलवा की घटना कारित कर हत्या कर दी
जिसमें मृतक की पत्नी अनुसुइया मुर्खे के साथ भी मारपीट की गई।
जिसमें एक आरोपी बालक खेलकर 40 वर्ष की मृत्यु विचाराधीन मामले के दौरान हो गई थी