15 प्रतिशत बढ़ेंगे रजिस्ट्री के दाम,1 अप्रैल 2022 से लागू होगी शासन की नई गाइडलाइन !

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मध्यप्रदेश शासन जमीन की खरीदी बिक्री के माध्यम से अपने खजाने को और अधिक बेहतर तरीके से भरने की तैयारी कर रही है इसके लिए बकायदा नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2022 से पूरी रणनीति और खाका तैयार कर लिया गया है।

नए आदेश के तहत जमीन की खरीदी बिक्री करने में होने वाली रजिस्ट्री का खर्च 15 प्रतिशत तक अधिक हो जाएगा। इसकी गाइडलाइन जिला पंचायत कार्यालय को मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्राप्त हो चुकी है जैसे ही 31 मार्च 2022 की तारीख समाप्त हो जाएगी शासन द्वारा सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया जाएगा जिसके बाद नए गणना पत्र के अनुसार रजिस्ट्री होगी जिन के दाम भी अधिक होंगे।

वरिष्ठ उप पंजीयक एस के डेहरिया बताते हैं कि बीते 5 वर्षों के दौरान शासन द्वारा सीधे जमीन की रजिस्ट्री के दाम में वृद्धि नहीं की गई। बीच में वर्ष 2020 संपत्ति के पंजीयन में 20 प्रतिशत की कमी भी की गई थी। हालांकि यह वृद्धि उन स्थानों पर उन जिलों के लिए है जहां पर जमीन की खरीदी बिक्री बहुत अधिक मात्रा में होती है आपको बता दें कि बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में टॉप 10 जिलों की सूची में शामिल है जहां पर खरीदी बिक्री बहुत अधिक होती है इसीलिए जिले के भीतर जमीन की खरीदी बिक्री के दाम में 15 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है।

निश्चिती मध्यप्रदेश शासन द्वारा मार्च के महीने में अपने रेवेन्यू और खजाने को भरने के लिए और महीनों से लंबित राज्यों को जल्दी-जल्दी पूरा करवाने के लिए बीते कई वर्षों से अप्रैल महा में रजिस्ट्री के दाम बढ़ाने की घोषणा की जाती है।

लेकिन अप्रैल महीना शुरू होते ही इस बात की जानकारी मिलती है कि रजिस्ट्री के दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है। बावजूद इसके वर्ष दर वर्ष रजिस्ट्री कराना महंगा होता जा रहा है।

इसके पीछे बड़ा कारण स्टांप ड्यूटी सहित अन्य टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। जिससे शासन यह तो कह देता है कि उनके द्वारा रजिस्ट्री के दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है लेकिन दूसरे रास्ते के माध्यम से अपने रेवेन्यू को बढ़ा लेता है।

देखना अब यह है कि बीते वर्षो की तरह इस बार अप्रैल महीने में रजिस्ट्री के दाम में कितनी बढ़ोतरी होती है या फिर शासन पहले की तरह जमीन की रजिस्ट्री में बढ़ोतरी ना करते हुए दूसरे टैक्सों में बढ़ोतरी कर अपने खजाने को भरने की जुगात कर लेती है।

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