कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को तय समय सीमा में चाही गई सेवा का लाभ नहीं देने पर जिले के 3 जनपद पंचायत के सीईओ और एक नगर पंचायत के सीएमओ पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
इस दौरान जनपद पंचायत किरनापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश कुमार कर्पे पर 250 रुपये का, जनपद पंचायत लालबर्रा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी पर 1250 रुपये का, जनपद पंचायत परसवाड़ा के सीईओ श्री जयदेव शर्मा पर 14 हजार रुपये का एवं नगर पंचायत कटंगी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी भरतलाल गजबे पर 03 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
किरनापुर क्षेत्र के हितग्राही थामी चौधरी द्वारा श्रम विभाग की विवाह सहायता योजना में सहायता के लिए लोक सेवा केन्द्र में 02 नवंबर 2021 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। लेकिन जनपद पंचायत किरनापुर के सीईओ द्वारा उसका तय समय सीमा में निराकरण नहीं किया गया।
जिसके कारण उन पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार लालबर्रा क्षेत्र की हितग्राही मायवती बाई द्वारा 10 दिसंबर 2021 को विवाह सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। लेकिन उनके द्वारा 05 दिनों के विलंब से इस प्रकरण का निराकरण किया गया है।
जनपद पंचायत परसवाड़ा की हितग्राही बसनबाई पटले 02 नवंबर 2021 को विवाह सहायता के दो आवेदन प्रस्तुत किये गये थे। लेकिन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयदेव शर्मा द्वारा इन आवेदनों का 28 दिनों के विलंब से निराकरण किया है। जिसके कारण उन पर 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नगरीय क्षेत्र कटंगी की प्रणिता चौरागढ़े, लीलाबाई कोल्ते एवं अनिल मातरे द्वारा विवाह सहायता के लिए 01 नवंबर 2021 को आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।
लेकिन मुख्य नगर पालिका भरतलाल गजबे द्वारा 04 दिनों के विलंब से इनके आवेदनों का निराकरण किया गया है। जिसके कारण श्री गजबे पर 03 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माने की यह राशि सीईओ श्री कर्पे, श्री सारथी, श्री शर्मा एवं सीएमओ श्री गजबे के वेतन से वसूल कर समय पर सेवायें नहीं मिलने से प्रताड़ित हुए आवेदक को प्रदान की जायेगी।