4 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म

0

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल की अदालत ने 4 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी अनेंद्र उर्फ कालू पिता जागोजी चौरे 48 वर्ष ग्राम मोहगांव कला थाना किरनापुर निवासी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किए।

जिला अभियोजन अधिकारी के एल वर्मा ने इस संदर्भ में जानकारी देते बताएं कि आरोपी अनेन्द्र उर्फ कालू ग्राम मोहगांव कला की निवासी है। घटना 14 अप्रैल 2018 की है आरोपी अनेन्द्र उर्फ कालू की 4 वर्ष की लड़की के साथ जान पहचान थी।

इस मामले पीड़िता की शिकायत पर में अनेन्द्र उर्फ कालू के विरुद्ध धारा 376 (2)(i)भादवि,धारा 3(बी)(सी)एवं 5(एम)(ए)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here