5 वर्ष का सश्रम कारावास और 30हजार रुपये अर्थदंड

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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पटवारी खुपेंद्र देशमुख 34 वर्ष पटवारी हल्का नंबर 10-12 ग्राम खुर्सीपार थाना खैरलांजी निवासी को 5 वर्ष की सश्रम कारावास और 30हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किये।
जबलपुर लोकायुक्त टीम ने इस आरोपी को कृषक रमेश बिसेन से 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।

अभियोजन के अनुसार रमेश बिसेन की ग्राम खुर्सीपार में 20 एकड़ कृषि भूमि है। जिसके बंटवारे के लिए उसने तहसीलदार खैरलांजी के समक्ष भूमि का बटवारा करने नक्शा बही बनवाने, मूल रिकॉर्ड में संशोधन करने एवं कंप्यूटर अपडेशन हेतु
24 जुलाई 2015 को आवेदन दिया था।

पटवारी खुपेंद्र देशमुख द्वारा कृषक रमेश बिसेन से 15000 रुपये की मांग की जा रही थी। किंतु रमेश बिसेन, पटवारी खुपेंद्र देशमुख को रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि वह उसे रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता था। 11 जनवरी 2016 को कृषक रमेश बिसेन ने एक लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त संगठन जबलपुर के समक्ष की थी। उक्त शिकायत के आधार पर 13 जनवरी 2016 को लोकायुक्त टीम ने तहसील कार्यालय खैरलांजी में पटवारी खुपेंद्र देशमुख को कृषक रमेश बिसेन से 15000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।

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