बालाघाट 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी शैलकुमार पिता रामरतन सोनी 55 वर्ष को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। पॉक्सो एक्ट के विद्वान विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने भरवेली थाना क्षेत्र के ग्राम इमलीटेकरा हीरापुर निवासी इस आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा 50 हजार रुपयेअर्थदंड से भी दंडित किये।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने बताया कि अभियोक्त्री के माता पिता सब्जी का धंधा करते हैं । घटना 16 सितंबर 2021 के दोपहर की है। सुबह 9:00 बजे अभियोक्त्री की मां सब्जी बेचने बस्ती में चली गई थी। जब वह 12:30 बजे सब्जी बेच कर घर आई थी। उसके बाद अभियोक्त्री का पिता उसकी नानी को छोड़ने बस स्टैंड गए थे। उस समय अभियोक्त्री घर में आंगन में खेल रही थी। जिसके बाद उसकी मां स्कूल की मैडम के बुलाने पर स्कूल चली गई थी। उस समय अभियोक्त्री घर में अकेली थी। अभियोक्त्री के माता पिता जब वापस आए तब अभियोक्त्री घर में नहीं थी। अभियोक्त्री के घर वापस नहीं आने पर उसके माता-पिता ढूंढने निकले किंतु वह नहीं मिली ।जब दोनों घर वापस आ रहे थे तब अभियोक्त्री रोते हुए आ रही थी। जिसने पूछने पर दादा शैल कुमार द्वारा किये गए कृत्य के संबंध में बताई।जिसके बाद अभियोक्त्री को उसके माता-पिता ने भरवेली थाना ले जाकर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जहां पर शैल कुमार के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया और इस अपराध में अभियुक्त शैल कुमार को गिरफ्तार किया गया था।विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया । विद्वान अदालत में चलते इस मामले में अभियोजन पक्ष अभियुक्त शैल कुमार सोनी 55 वर्ष के विरुद्ध आरोपित का अपराध सिद्ध करने में पर सफल रहा। जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त शैल कुमार सोनी को धारा 376 ए बी भादवि सहपठीत धारा 6 पास्को एक्ट के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किये। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डेहरिया के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले द्वारा की गई।