रामपायली के दो दुकान संचालक पर 7 हजार रुपये का जुर्माना

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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन कर उपभोक्ताओं को अवमानक स्तर की खाद्य सामग्री का विक्रय करने के मामले में अपर कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए ने रामपायली के खाद्य सामग्री विक्रेता प्रतिष्ठान के संचालक प्रियंक अग्रवाल एवं रामकिशन अग्रवाल पर 07 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

जुर्माने की राशि 30 दिनों के भीतर चालान से शासन के खाते में जमा कराने कहा गया है। अन्यथा उनसे भू-राजस्व के बकाया की तरह यह राशि वसूल कर ली जायेगी।

आपको बताये की खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 06 नवंबर 2019 को वारासिवनी तहसील के ग्राम रामपायली में गुजरी चौक स्थित प्रियंक अग्रवाल एवं रामकिशन अग्रवाल की किराना दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान में मानव उपयोग के चावल, दाल, शक्कर, गेहूं, खाद्य तेल आदि का विक्रय किया जा रहा है। जिसमे मानकों का पालन नही किया जा रहा है।

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