नगर के बाईपास डेंजर रोड पर कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार युवक ने उस समय हंगामा कर दिया। जब इस युवक को पुलिस ने चालान कटवाने के लिए कहे, इतना सुनते ही में यह युवक अत्यधिक उत्तेजित होकर भड़क गया और चालान कटवाकर पुलिस को सहयोग कर रहे लोगों को चालान कटवाने से मना कर दिया और चालानी कार्यवाही की मोबाइल से वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पेज पर वायरल कर दिया। यह घटना 28 जुलाई को 1:30 बजे के आसपास हुई ।इस युवक द्वारा इंस्टाग्राम पेज पर किए गए वीडियो पर करीब एक दर्जन यूजर्स द्वारा अशोभनीय कमेंट्स भी कर दिए गए। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करके पुलिस की छवि धूमिल करने और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में इंस्टाग्राम के यूजर हिमांशु रंगारे सहित 12 और अन्य यूजरों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर शुरू की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 जुलाई को 1.30 बजे करीब नगर के बाईपास डेंजर रोड पर कोतवाली के सहायक उप निरीक्षक रामकिशोर राहंगडाले, अपने स्टाफ और मय सिटी मोबाइल वाहन के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल क्रमांक एम पी 50एस ए 9562 का चालक मोटरसाइकिल को बगैर हेमलेट के चलाते हुए आया। जिसे हेलमेट नहीं पहनने पर समझाइए दी गई और चालान कटवाने हेतु कहा गया था। यह युवक चालान कटवाने के नाम पर अत्यधिक उत्तेजित होकर हंगामा खड़ा कर दिया और इस चालानी कार्रवाई के दौरान चालान काटकर पुलिस को सहयोग कर रहे लोगों को कहने लगा कि तुम लोग चालान क्यों कटवा रहे हो, ये पुलिस का चालान काटने का कोई तरीका नहीं है। जो किसी भी रोड पर आकर चालान काट रहे हैं। इन्हें तो में रोड पर जाकर चालान काटना चाहिए। और इस मोटरसाइकिल युवक ने वहा अन्य लोगों को चालान नहीं कटवाने कह कर पुलिस की चालानी कार्रवाई की स्वयं के मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। जिसे पुलिस कर्मचारियों द्वारा समझा दी गई की पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई लोगों की सुरक्षा के मध्य नजर यातायात के नियमों का पालन करने के लिए की जाती है। पुलिस कर्मचारियों की समझाइए इसके बाद भी यह युवक नहीं माना जिसे पड़कर नाम पूछने पर उसने अपना नाम हिमांशु रंगारे वार्ड नंबर 30 सरस्वती नगर निवासी बताया ।जिसने पुलिसकर्मियों को वीडियो ,बालाघाट 123 चैनल पर वायरल करने की धमकी देकर चला गया। बाद में सोशल मीडिया पर देखने पर पता चला कि हिमांशु रंगारे द्वारा बनाया गया वीडियो उसने अपने इंस्टाग्राम पेज पर वायरल कर एवं balaghat,s-club पर स्वप्ननिल कुर्वे द्वारा उक्त वीडियो अपलोड किया गया ।जिस पर यूजर्स राहुल लोधी ,शुभम बालाघाट, हेमंत देशमुख ,सोनू पवार, बलजीत एम, लोकेश पटले,सराठे403,मोनूनांगवंशी,UG07.DHIRAJ तथा अन्य यूजरों द्वारा पुलिस की इस कार्रवाई की प्रति अशोभनीय कमेंट्स भी कर दिये गए। जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल की गई। जबकि जिला दंडाधिकारी बालाघाट के द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 8 मई 2024 से सोशल मीडिया पर भ्रामक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने, फॉरवर्ड करने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। सहायक उपनिक्षक रामकिशोर राहंगडाले द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करके पुलिस की छवि धूमिल करने और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में इंस्टाग्राम के यूजर हिमांशु रंगारे वार्ड नंबर 30 सरस्वती नगर बालाघाट राहुल लोधी बालाघाट, शुभम बालाघाट, हेमंत देशमुख बालाघाट, सोनू पवार बालाघाट, बलजीत एम बालाघाट, लोकेश पटले बालाघाट, सराठे 403 बालाघाट, मोनू नागवंशी बालाघाट, स्वप्ननिल कुर्वे बालाघाट, यूजी07 धीरज बालाघाट सहित 12 और अन्य यूजरों के विरूद्ध धारा 221 223 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।