वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया था। यह नाबालिग बच्चों के लिए रिटायरमेंट सेविंग्स को सुरक्षित करने के लिए एक निवेश योजना है। इसमें बच्चे के नाम पर अकाउंट खोला जाता है। हालांकि पैरेंट्स या अभिभावक नाबालिग बच्चे की ओर से NPS वात्सल्य में निवेश कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) आपके लिए है, वही NPS वात्सल्य आपके बच्चे के लिए है।
बात आती है कि क्या इसमें निवेश करके NPS की तरह टैक्स सेविंग की जा सकती है? दरअसल, रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के अलावा NPS आपको टैक्स बचाने में भी मदद करता है। NPS में निवेश करने पर दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्स बेनिफिट मिलता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि NPS वात्सल्य में निवेश करने पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। हालांकि काफी लोगों को अभी यह बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि उन्हें टैक्स कटौती का लाभ मिलेगा या नहीं।
NPS में कितनी मिलती है टैक्स कटौती?
एनपीएस में निवेश करने पर निवेशकों को टैक्स में कटौती का लाभ मिलता है। यह लाभ नई और पुरानी, दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में मिलता है। यह टैक्स बेनिफिट इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1), 80CCD (1B) और 80CCD (2) के तहत मिलता है।
धारा 80CCD(1) के तहत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये की टैक्स कटौती का लाभ ले सकते हैं। यह कटौती धारा 80C, धारा 80CCC और धारा 80CCD के तहत मिली कटौती का हिस्सा है। वहीं धारा 80CCD (1B) के तहत NPS में योगदान के लिए 50 हजार रुपये तक की अतिरिक्त कटौती मिलती है। इस प्रकार में एनपीएस में निवेश पर कुल 2 लाख रुपये की टैक्स कटौती का लाभ मिलता है।