पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति को आजीवन कारावास: 7हजार रुपये अर्थदंड

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बालाघाट/ चांगोटोला थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पाटादाह में अनीता बाई वरकडे की हत्या करने के आरोप में उसके पति राजकुमार पिता भैयालाल बरकड़े 40 वर्ष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती नोशीन खान की अदालत ने इस आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा 7000 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किए हैं।

अभियोजन के अनुसार अनीता बाई वरकडे अपने पति राजकुमार वरकडे और बच्चों के साथ ग्राम पाटादाह में निवास करती थी। पिछले वर्ष 12 मार्च 2023 को दिन के 11:00 बजे अनीता बाई अपने बेटे अंकुश के साथ घर में थी और वह आंगन के पास कमरे में खाना बना रही थी। उसका पति राजकुमार वरकडे शराब के नशे में आंगन में ही कुल्हाड़ी में धार लगा रहा था। तभी अनीता ने पति राजकुमार को खाना खाने के लिए बोली। इतने में राजकुमार आवेश में आ गया और वह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घर के अंदर गया और अपनी पत्नी अनीता को तेरा मुंह बहुत चलता है कहकर उसने अनीता की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और राजकुमार कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकल गया। उसके बेटे अंकुश ने घर के अंदर जाकर देखा तो उसकी मां अनीता के गर्दन पर कुल्हाड़ी के चोट थी। जहां से खून बह रहा था और उसने दम तोड़ दी थी। अंकुश वहीं पर बैठकर रोने लगा बहन और नानी के आने के बाद अंकुश ने घटना के संबंध में आसपास के लोगों को बताया ।चांगोटोला पुलिस थाना में सूचना मिलने पर उप निरीक्षक रणजीत सिंह रघुवंशी अपने स्टाफ के साथ ग्राम पाटादाह पहुंचे और मौके से अनीता का शव बरामद किए। जिन्होंने मृतिका अनीता के परिजन एवं साक्षियो को तलब कर पूछताछ कर उनके कथन लेखबद्ध किये अनीता का शव पोस्टमार्टम करवा कर उनके परिजनों को सौंप दिए। इस मामले में राजकुमार के विरुद्ध पत्नी अनीता की हत्या करने के आरोप में धारा 302 201 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और इस अपराध में राजकुमार को गिरफ्तार किया गया था। उपनिरीक्षक रणजीत सिंह रघुवंशी ने विवेचना अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किए थे। यह मामला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती नौशीन खान की अदालत में चला। जहा अभियोजन पक्ष आरोपी राजकुमार वरकडे के विरुद्ध धारा 302 201 भादवि के तहत आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। जिसके परिणाम स्वरुप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी राजकुमार वरकड़े को अपनी पत्नी अनीता वरकडे की हत्या करने के आरोप में दोषी पाते हुए उसे धारा 302 भादवि के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 5000 रूपये अर्थदंड ,धारा 201 भादवि के तहत अपराध में दो वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 रुपये अर्थदड से दंडित किये। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक मदन मोहन द्विवेदी द्वारा पैरवी की गई थी।

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