30 वर्ष पहले शिक्षा विभाग में हुए जीपीएफ घोटाले के आरोपियों से उनके द्वारा गबन की गई राशि वसूल करने के आदेश

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बालाघाट / जिले के बिरसा तहसील में शिक्षा विभाग में 30 वर्ष पहले हुए मध्यप्रदेश के सबसे बड़े जी पी एफ घोटाले के आरोपियों से उनके द्वारा गबन की गई 1करोड़ 9 लाख 66 हजार 371 रुपये की राशि वसूल कर न्यायालय में जमा करने के आदेश कलेक्टर बालाघाट द्वारा बिरसा तहसीलदार को दिए हैं । बालाघाट कलेक्टर द्वारा बिरसा तहसीलदार को यह आदेश 9 सितंबर 2024 को दिए हैं।,किंतु आरोपी रजपाल के परिवार वालो ने वसूली नोटिस लेने से इंकार कर दिये है।। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद उत्तराधिकारीयो को वसूली हेतु नोटिस जारी किया जाएगा।

ज्ञात होगी सन 1992-93 में बिरसा के शिक्षा विभाग में हुए यह जीपीएफ घोटाला उस समय का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जीपीएफ घोटाला था। रजपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर तहसील बिरसा में पदस्थ शिक्षकों का फर्जी जीपीएफ आवेदन तैयार कर 1 करोड़ 9 लाख 66 हजार 371 रुपए का गबन किया था। इस मामले में रजपाल व अन्य के विरुद्ध बिरसा पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 83/ 93 मैं धारा 420 467 468 409 471 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया था और इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों के विरूद्ध बैहर की माननीय न्यायालय में यह मामला प्रकरण क्रमांक 1125/2004 धारा 420 468 409 471 भादवि की तरह चला। इस मामले में रजपाल सहित अन्य आरोपी को सजा सुनाई गई थी। इस मामले में एक आरोपी छोटेलाल तिवारी को अक्टूबर 2023 में 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। 10 सितंबर 2024 को कलेक्टर बालाघाट ने तहसीलदार बिरसा को इस जीपीएफ घोटाले के आरोपियों से उनके द्वारा गबन की गई 1करोड़ 9 लाख 66 हजार रूपये की राशि वसूल कर न्यायालय में जमा करने के आदेश दिए हैं। इस बड़े घोटाले के आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। अब यह राशि न्यायालय के आदेश पर उनके उत्तराधिकारियों से वसूल की जानी है।

कलेक्टर बालाघाट द्वारा गबन के आरोपियों से राशि वसूल करने के आदेश दिए गये है-
तहसीलदार राजू नामदेव

बिरसा तहसीलदार राजू नामदेव ने दूरभाष पर पद्मेश न्यूज़ को बताएं कि कलेक्टर बालाघाट द्वारा गबन के मामले में आरोपियों से उनके द्वारा गबन की गई राशि वसूल करने के आदेश दिए गये हैं।आरोपी रजपाल की मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार वालों ने वसूली नोटिस लेने से इनकार कर दिया है। माननीय न्यायालय द्वारा रजपाल के उत्तराधिकारी से राशि वसूल करने हेतु आदेश देने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

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