मध्यप्रदेश शासन ने वर्ष 2020-21 की प्रचलित बाजार मूल्य गाइडलाइन की समयावधि 30 अप्रैल, 2021 तक बढ़ाई गई है। अत: इस अवधि में कलेक्टर गाइड-लाइन पुनरीक्षित नहीं की जाएगी। प्रचलित गाइडलाइन दर अनुसार पक्षकार अचल संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन करा सकेंगे।
प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए क्या निर्णय लिया गया है आपको बता दें कि 31 मार्च वितीय वर्ष का अंतिम दिन होने की वजह से रजिस्ट्री कार्यालय में लोगों की भीड़ हो सकती है इसे देखते हुए या निर्णय लिया गया है जिससे लोग आसानी से 30 अप्रैल तक जमीन की रजिस्ट्री करवा सकें।
जिले के भीतर की प्रदेश शासन के आदेश को लागू कर दिया गया है होली की छुट्टियों के बाद जब कार्यालय खुलेंगे और एक अप्रैल से जब वित्तीय वर्ष बदल जाएगा उसके बाद भी इस अप्रैल में पुरानी दर पर ही रजिस्ट्री होती रहेंगी।