घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग का मामला

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घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग करने पर अपर कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए ने जिले के विभिन्न स्थानों के 07 होटल संचालकों पर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत 20 हजार 19 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि चालान के माध्यम से शासन के खाते में जमा कराने कहा गया है।

जुर्माने की राशि जमा कराने पर होटलों से जप्त किये गये घरेलू गैस सिलेंडर को वापस करने के आदेश दिये गये है।

घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग करने पर रजेगांव के महाजन होटल के मालिक संजय गोंदुड़े पर 3668 रुपये, नवेगांव के शुभारंभ रेस्टारेंट की मालिक  कामिनी जोशी पर 3401 रुपये, कटंगी के मनमौजी होटल के मालिक कोमल गजभिये पर 02 हजार रुपये, लांजी के मेसर्स बावरची बिरयानी सेंटर के मालिक लखनलाल वाकले पर 2165 रुपये, कटंगी के अंबिका भोजनालय के मालिक सौरभ त्रिवेदी पर 02 हजार रुपये, लांजी तहसील के ग्राम अमेडा-प के मेसर्स डायनिंग डिलाईट होटल के मालिक इन्द्रजीत रणदिवे पर 2900 रुपये, लांजी के मेसर्स कशिश डिनर कार्नर के मालिक भागीरथ बड़में पर 3885 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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