देश की राजधानी दिल्ली में आज (शुक्रवार) रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लगने जा रहा है। जो सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान कई पाबंदियां रहेंगी। हालांकि जनता को जरूरत के हिसाब से राहत मिलेगी। मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर कहा कि वीक के अंत के कर्फ्यू में जनता के आने जाने पर रोक रहेगी। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों और डीसपी को सख्ती से आदेश पालन कराने के निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं वीकेंड कर्फ्यू में किसे छूट मिलेगी और किसे नहीं।
आइकार्ड दिखाने पर मिलेगी छूट
केंद्र व दिल्ली सरकार के अधिकारी,पीएसयू व निगमों के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, जेल अधिकारी-कर्मचारी, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, इमरजेंसी सेवाएं, जिला प्रशासन, परिवहन कर्मचारी, नगर निगम, बिजली, पानी, सफाई विभाग व आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी काम करेंगे। वहीं दिल्ली सरकार ने न्यायिक सेवा अधिकारी,कोर्ट में कार्यरत अधिकारियों, डॉक्टर, नर्स, पारामेडिकल स्टाफ, क्लिनिक व अस्पताल के कर्मचारी को आई कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति दी है। प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को आई कार्ड दिखाने पर आवागमन की छूट दी गई है। जबकि गर्भवती महिला को आने जाने की छूट होगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से निकलने वाले यात्री अपना यात्रा टिकट दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।
निम्न लोगों के आवागमन पर नहीं रोक
खाने पीने संबंधी दुकानदार,मछली, फल, सब्जी, डेयरी व मिल्क बूथ के कर्मचारी, दवा दुकान के कर्मचारी, बैंक, बीमा, एटीएम कर्मचारी, टेलीकॉम, इंटरनेट व केबल सर्विस के कर्मचारी, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी व गैस रिटेल संबंधित कर्मचारी, बिजली उत्पादन व वितरण संबंधी कर्मचारी, कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाऊस कर्मचारी, आवश्यक उपभोक्ता सामान के निर्माण से जुड़े कर्मचारियों को आवागमन पर रोक नहीं है। हालांकि इन लोगों को ई पास दिखाना होगा। वहीं कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जाने की छूट रहेगी। वहीं कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में भाग लेने के लिए पचास लोगों व अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पचास लोगों को अनुमति दी जाएगी।