इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को आसानी से मिलता है बैंक लोन, बीते 5 सालों में ITR फाइल करने वालों की संख्या 32% बढ़ी

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आज 161वां आयकर दिवस है। कई बार देखा जाता है कि लोग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में कतराते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो उन्हें ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। सभी लोगों को ITR फाइल करना चाहिए। आज आयकर दिवस के मौके पर हम आपको ITR भरने के फायदे और इससे जुड़ी खास बातों के बारे में बता रहे हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के हैं कई फायदे

  1. वीजा के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो आपसे इनकम टैक्‍स रिटर्न मांगा जा सकता है
  2. ITR डॉक्यूमेंट को इनकम प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं
  3. लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक ITR मांगते हैं
  4. ITR रसीद आपके पंजीकृत पते पर भेजी जाती है, जो एड्रेस प्रूफ के रूप में काम करती है
  5. अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ITR भरना जरूरी है

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के मिलते हैं दो ऑप्शन
करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल, 2020 को नया ऑशन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।

किस इनकम टैक्स व्यवस्था में कितनी इनकम पर कितना टैक्स देना होगा?

सालाना इनकम (रु. में)नई टैक्स व्यवस्थापुरानी टैक्स व्यवस्था
2.5 लाख तकछूटछूट
2.5 लाख – 5 लाख5%5%
5 लाख – 7.5 लाख10%20%
7.5 लाख – 10 लाख15%20%
10 लाख – 12.5 लाख20%30%
12.5 लाख – 15 लाख25%30%
15 लाख से ज्यादा30%30%

बढ़ रही रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या
देश में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बीते 5 सालों की बात करें तो इस दौरान ITR फाइल करने वालों की संख्या में करीब 32% का इजाफा हुआ है। 2016-17 में 5.61 करोड़ ITR फाइल हुए थे जबकि 2020-21 में 7.38 करोड़ फाइल हुए हैं।

किस साल कितने रिटर्न फाइन हुए

सालकितने ITR भरे
2016-175.61 करोड़
2017-186.92 करोड़
2018-196.74 करोड़
2019-206.78 करोड़
2020-217.38 करोड़

रिटर्न भरते समय इन बातों का रखें ध्यान

  1. सही ITR फॉर्म चुनें।
  2. इनकम की सही जानकारी दें।
  3. छूट प्राप्त व कर मुक्त आय की गलत जानकारी न दें।
  4. फॉर्म 26AS अवश्य डाउनलोड करें और अपनी आय का उससे मिलान करें
  5. टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करें।
  6. सही व्यक्तिगत जानकारी दें।

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