घर में घुसकर एक विकलांग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी शौकीन खान पिता शौकत खान 37 वर्ष ग्राम नगझर जिला सिवनी निवासी को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। 24 सितंबर को यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में सुनाया। विद्वान अदालत ने इस आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के अलावा 60हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किये है।
अभियोजन के अनुसार भरवेली थाना क्षेत्र के ग्राम धनसुआ मैं यह 22 वर्षीय लड़की अपने परिवार के साथ रहती है जो शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग है।
31 जुलाई 2017 को शौकीन खान ने इस लड़की को घर में अकेले देख घर के अंदर घुस कर इस विकलांग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट लड़की के पिता द्वारा भरवेली थाना में की गई थी जहां पर आरोपी शौकीन खान के विरुद्ध धारा 450 376(2)(ठ) भा द वि के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में शौकीन खान को गिरफ्तार किया और विवेचना उपरांत विद्वान अदालत में अभियोग पत्र पेश किया गया था।
विद्वान प्रथम पर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चलते इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी शौकीन खान के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा।