प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा की अदालत ने गोलीकांड के आरोपी अमृतांशु शेखर पांडे उर्फ मन्नू पांडे 32 वर्ष की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार यह आरोपी 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक जुडिशल रिमांड पर जिला जेल में है। जिसकी जमानत याचिका विद्वान अदालत में पेश की गई थी।
ज्ञात हो कि 25 अक्टूबर की रात्रि नगर के महावीर चौक में आपसी रंजिश के चलते मन्नू पांडे ने ओरिश स्वामी को अश्लील गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी और अपने पेंट के पीछे खुची पिस्टल निकालकर हवाई फायर कर दिए था। इस वारदात में ओरीश स्वामी पैर में गोली लगने से घायल हो गया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने अमृतांशु शेखर पांडे उर्फ मन्नू पांडे के विरुद्ध धारा 294 307 324 326 भादवि एवं धारा 30 आयुध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया ।इस अपराध में उसे गिरफ्तार करके विद्वान अदालत में पेश किए थे। जिसे विद्वान अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिये है। जो 9 नवंबर तक जुडिशल रिमांड पर है। इस मामले में आरोपी अमृतांशु पांडे उर्फ मन्नू पांडे की जमानत याचिका विद्वान अदालत में पेश की गई थी 29 अक्टूबर को विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा की अदालत ने प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध के स्वरूप, प्रकृति एवं पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए आरोपी अमृतांशु उर्फ मन्नू पांडे की जमानत याचिका खारिज कर दी। विद्वान अदालत ने कहा कि आवेदक अमृतांशु को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक महेंद्र देशमुख द्वारा पैरवी की जा रही है।