वारासिवनी न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत के विद्वान न्यायधीश चैतन्य अनुभव चौबे ने मारपीट के आरोपी चुरन हरिनखेड़े बबलू चैधरी कमलेश बिसेन को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी खेमराज हरिनखेड़े ने थाना खैरलांजी आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम मुरझड़ रहता है तथा खेती किसानी का काम करता है। दिनांक 17 जून 2018 को शाम करीब 7 बजे से 8 बजे की बात है। वह हनुमान मंदिर के पास बैठा था उसी समय आरोपी चुरन हरिनखेड़े बबलू चैधरी कमलेश बिसेन आये और पुरानी जमीनी बातों को लेकर तीनों लोग बोलने लगे एवं गंदी-गंदी गालियां देने लगे। उसने गाली देने से मना किया तो बबलू एवं कमलेश ने हाथ में रखी लकड़ी से उसके साथ मारपीट किया। तीनों अभियुक्तगण जाते-जाते बोले कि दोबारा पंगा लोगे तो जान से खत्म देगें। उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना खैरलांजी में अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। विवेचना के उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद से उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चैतन्य अनुभव चौबे ने आरोपी चूरनलाल पिता धरमचंद हरिनखेड़े उम्र 40 वर्ष, रामप्रसाद उर्फ बबलू पिता जियालाल चौधरी उम्र 33 वर्ष, दिनेश उर्फ कमलेश पिता टुन्डीलाल बिसेन उम्र 33 वर्ष सभी निवासी मुरझड़ थाना खैरलांजी का दोष सिद्ध होने पर उन्हें धारा- 323/34 भादवि के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में अभियुक्तगण को 01-01 माह के साधारण कारावास से दंडित किया जावेगा। अभियोजन की ओर से पैरवी राजेश कायस्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वारासिवनी द्वारा की गई।