शराब पीकर मोटरसाइकिल से रेस लगा रहा था युवक पुलिस ने किया गिरफ्तार

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शराब पीकर मोटरसाइकिल से रेस लगाना और शहर के व्यस्ततम मार्ग में फराटे दार तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाना एक युवक को उस वक्त महंगा पड़ गया । जब यातायात पुलिस ने उसे और उसके साथी को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। जहां माननीय न्यायालय ने शराबी युवक और उसके पिता पर 32,200 रू का जुर्माना लगाया है।वही उसके साथी युवक पर भी वैधानिक कार्यवाही की है ।
बताया जा रहा है कि नगरवासियों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि कुछ युवक शराब के नशे में फर्राटे भरते हुए वाहन चलाते हैं । जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने यातायात पुलिस को निर्देशित करते हुए ऐसे युवकों को पकड़कर उन पर वैधानिक कार्यवाही की जाए के आदेश दिए थे । जिस पर पुलिस ने नगर पेट्रोलिंग के दौरान गुजरी से महावीर चौक के बीच मोटरसाइकिल से रेस लगाते हुए दो युवकों को पकड़ा जिसमें एक वारासिवनी निवासी 21 वर्षीय हिमांशु पिता जितेंद्र बांध शराब के नशे में पाया गया जिसपर उसका मेडिकल कराकर उसे न्यायालय में पेश किया गया । जहां माननीय न्यायालय ने युवक और उसके पिता को 32,200 रु के अर्थदंड से दंडित किया है। तो वहीं उसके साथी रेसलर अमन धुवारे पर भी वैधानिक कार्यवाही की है।

आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी- शैलेंद्र यादव
मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान यातायात थाना प्रभारी उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह यादव ने बताया कि नगर में कुछ युवकों द्वारा रेसलिंग किए जाने की लगातार शिकायत मिल रही थी। जिस पर हम स्टाफ के साथ नगर भ्रमण पेट्रोलिंग कर रहे थे।इस दौरान मेन रोड मदन मेडिकल के सामने गुजरी चौक बालाघाट में एक वाहन चालक द्वारा
वाहन मोटर सायकल अपाचे क्र. एमपी -50- एम यू -3048 को तेज गति लापरवाही पूर्वक खतरनाक तरिके से अनियंत्रित चलाते हुए दिखाई दिया। जिसपर हमराह बल के साथ घेराबंदी कर युक्त चालक को रोका गया, जो शराब के नशे में था। उक्त चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम हिमांशु पिता जितेन्द्र बांधे जाति लोहार उम्र 21 वर्ष निवासी वारासिवनी का होना बताया जिसका मुंह सुघने पर मुंह से शराब की गंध आने से उक्त वाहन चालक का मेडिकल फार्म भरकर जिला चिकित्सालय बालाघाट से मुलाहिजा कराया गया। जहा डाक्टर द्वारा मेडिकल रिपोर्ट में युवक का शराब के नशे में होना लेख किया गयागया। युवक का कृत्य धारा 185 मो.व्ही. एक्ट उल्लंघन है युवक द्वारा बिना ड्रायविंग लायसेंस के वाहन चलाना, वाहन मालिक उसके पिता द्वारा बिनालायसेंसधारी व्यक्ति को वाहन चलाने देना एवं मौके पर वाहन के दस्तावेज पेश नहीं करने पर प्रकरण में धारा 3/181,5/180, 130/(3)/177 मो.व्ही. एक्ट का ईजाफा किया गया। जो प्रकरण क्र. धारा 185, 112/183 (1), 184,3/181, 5/180, 1303) /177 मो.व्ही.एक्ट का प्रकरण कायम कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जहा माननीय न्यायालय ने, उक्त युवक और उसके पिता को 23,200/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वही उक्त वाहन को माननीय न्यायालय के सुपुर्दनामा आदेश से अनावेदक को समक्ष गवाहान के वाहन को सुपुर्द किया गया है। वही उसके साथी वार्ड नंबर 13 बालाघाट निवासी अमन धुवारे पर भी वैधानिक कार्यवाही कर जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने बताया कि बाइक से रेसलिंग के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा आगे भी इसी तरह की कार्यवाही जारी रहेगी

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