हत्या का प्रयास करने के आरोप में कमल बल्लारे को 7 वर्ष की सश्रम कारावास

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विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत ने भाई की हत्या का प्रयास करने के आरोप में आरोपी कमल पिता सुमन बल्लारे 41 वर्ष ग्राम सेवती थाना किरनापुर निवासी को 7 वर्ष की सश्रम कारावास और 3000 रुपये अर्थ दंड से दंडित किये। इस आरोपी ने जमीन विवाद के चलते अपने चाचा के लड़के राजेंद्र बल्लारे की हत्या करने की नीयत से उसे पर देसी कट्टा से फायर कर दिया था। यह घटना 26 में 2015 की शाम की है। घटना के बाद से यह आरोपी 5 साल फरार रहा। जिसकी गिरफ्तारी के बाद यह प्रकरण विद्वान सत्र न्यायालय में चल रहा था।

अभियोजन के अनुसार किरनापुर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम सेवती में राजेंद्र बल्लारेऔर उसके बड़े पिता सुमन बल्लारे छोटे बेटे कमल बल्लारेके बीच जमीन के बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा था। और इस जमीन विवाद आपसी रंजिश में बदल गया था। 26 में 2015 की शाम 5:00 बजे राजेंद्र बल्लारे अपने छोटे चाचा देवराम बल्लारे के होटल के सामने में खड़े होकर वहां पर मौजूद लोगों के साथ चर्चा कर रहा था ।इस समय उसके बड़े पिता सुमन बल्लारे का छोटा लड़का कमल बल्लारे आया और उसने राजेंद्र बल्लारे को गांव के दशरथ ढीमर के घर के पास बुलाया। राजेंद्र बल्लारे के पहुंचने पर कमल बल्लारे ने आवेश में आकर बोला कि हम जिस जमीन पर कृषि करते हैं । उस जमीन को बड़े पिताजी के लड़के के हिस्से में क्यों दिलवाया। यह कहकर कमल बल्लारे ने अपने पास रखे देशी कट्टा को राजेंद्र बल्लारे के मुंह के सामने टिककर हत्या करने की नीयत से फायर कर दिया। कमल बल्लारे के द्वारा फायर करने से राजेंद्र बल्लारे के मुंह से खून निकलने लगा। उसके दांत टूट गए ।इसके बाद राजेंद्र बल्लारे वहीं गिर गया। मौके पर खड़े लोग दौड़े जिन्हें देख कमल बल्लारे वहां से फरार हो गया मौके पर आए हुए लोगों ने राजेंद्र बल्लारे को उठाकर किरनापुर अस्पताल ले गए। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद राजेंद्र बल्लारे को मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया था। इस मामले में कमल बल्लारे के विरुद्ध धारा 307 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया था। घटना के बाद से फरार कमल बल्लारे की तलाश करने पर उसके नहीं मिलने और इस आरोपी के निकट भविष्य में न मिलने की स्थिति को देखते हुए संपूर्ण विवेचना करने के बाद आरोपी कमल बल्लारे के विरुद्ध उसकी फरारी में धारा 299 जाफो के तहत 28 नवंबर 2015 को अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था और कमिटल न्यायालय के द्वारा फरार आरोपी कमल बल्लारे के विरुद्ध स्थाई वारंट जारी किया गया था। किरनापुर पुलिस द्वारा स्थाई वारंट के पालन में आरोपी कमल बल्लारे को 27 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद यह प्रकरण उपार्पण कार्यवाही पश्चात 14 नवंबर 2022 को सत्र न्यायालय में प्राप्त हुआ था।

विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत में चलते इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी कमल बायर के विरुद्ध धारा 302 भादवी के तहत आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेचना निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्यप के आधार पर आरोपी कमल बीर निवासी ग्राम सेवती थाना किरनापुर निवासी को धारा 307 भादवि के तहत आरोपित अपराध में दूसरी पाते हुए उसे 7 वर्ष की सश्रम कारावास और 3000 रुपयेअर्थदंड से दंडित किये। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक मदन मोहन द्विवेदी द्वारा पैरवी की गई थी।

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