Demat Trading Account: कल तक नहीं दी ये जानकारी, तो डिएक्टिवेट हो जाएगा आपका अकाउंट

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डीमैट और ट्रेडिंग खाताधारक 31 जुलाई 2021 तक अपने KYC डिटेल को अपडेट करा लें। ऐसा न करने पर उनके खाते निष्क्रिय हो जाएंगे, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) ने चेतावनी दी है। स्टॉक ब्रोकिंग फर्म और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपने डीमैट और ट्रेडिंग खाताधारकों सहित अपने ग्राहकों को ईमेल और पत्र भेज रहे हैं, ताकि उनके डीमैट या ट्रेडिंग खातों को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए समय सीमा समाप्त होने से पहले KYC डिटेल अपडेट किया जा सके।

अप्रैल 2021 में CDSL और NDSL की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, 31 जुलाई से पहले केवाईसी डिटेल को अपडेट करने की बात कही गई थी। इनमें नाम, पता, स्थायी खाता संख्या (पैन), वैध मोबाइल नंबर, वैध ईमेल पता और आय सीमा शामिल हैं। इन सभी छह क्षेत्रों को 1 जून 2021 से खोले गए नए खातों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

मौजूदा खातों के लिए डिपॉजिटरी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की ओर से यह सत्यापित करने के लिए कहा गया था कि सभी छह फ़ील्ड अपडेट किए गए हैं और ग्राहकों को 31 मई 2021 से पहले इसे अपडेट करने के लिए जरूरी सूचना भेजी जाए। निवेशकों को आयकर पोर्टल के माध्यम से अपना पैन ऑनलाइन सत्यापित करने के लिए कहा गया है।

यदि इन डिटेल को अपडेट नहीं किया जाता है, तो डीमैट खाते को डिपॉजिटरी की ओर से निष्क्रिय कर दिया जाएगा और जब तक डीमैट या ट्रेडिंग खाता धारक इन डिटेल्स को अपडेट नहीं करता, तब तक यह एक्टिव नहीं होगा।

स्टॉक होल्डिंग कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL) और ICICI Bank की ओर से अपने ग्राहकों को भेजे गए ईमेल में कहा गया कि यदि पैन के संबंध में केवाईसी डिटेल अपडेट किया जाना है, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका पैन आयकर डेटाबेस में आधार से जुड़ा हुआ है। खाताधारकों को ईमेल में दी गई सूची से यह चुनाव करने के लिए कहा गया है कि उनकी आय किस श्रेणी में आती है।

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