जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पीएससी की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर रोक संबंधी अपने पूर्व अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए पीएससी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान संशोधन आवेदन पर विचार करते हुए उक्त व्यवस्था दी गई। इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई चार फरवरी को निर्धारित कर दी गई।
परिणाम को याचिका के निर्णय के अधीन रखने का संशोधित आदेश जारी : उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने 21 जनवरी को अंतरिम आदेश जारी कर पीएससी की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए पीएससी प्रांरभिक परीक्षा के परिणाम को याचिका के निर्णय के अधीन रखने का आदेश जारी किया था। पीएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने आवेदन दायर आदेश को स्पष्ट करने का अनुरोध किया था। बुधवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपने पूर्व अंतरिम आदेश में संशोधन कर पीएससी प्रांरभिक परीक्षा के परिणाम को याचिका के निर्णय के अधीन रखने का संशोधित आदेश जारी किया।