जबलपुर,। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अवैध रूप से प्रतिबंधित इंजेक्शन बेचने के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि 27 अगस्त, 2020 को जबलपुर निवासी आरोपित अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध रूप से डॉक्टर की सलाह के बिना प्रतिबंधित इंजेक्शन बेच रहा था। उसके पास से एक बॉक्स में दो एमएल के दो दर्जन इंजेक्शन बरामद किए गए। इसी तरह अन्य प्रतिबंधित दवाएं भी पकड़ी गईं। लिहाजा, प्रकरण कायम कर लिया। कोर्ट ने मामले की गम्भीरता को समझते हुए अर्जी खारिज कर दी।
नाले पर अस्थाई पुल की शिकायत पर करें कार्रवाई : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि नाले पर अस्थाई पुल बनाने के मामले में कार्रवाई करें। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने इस निर्देश के साथ जनहित याचिका का निराकरण कर दिया है। दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि ठेका कंपनी को रेत खनन का ठेका मिला है। रेत खनन के लिए कंपनी ने नाले पर अवैध रूप से अस्थाई पुल का निर्माण कर लिया है। पानी का बहाव अवरुद्ध होने से किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ नाले का प्राकृतिक स्वरूप भी परिवर्तित हो रहा है। इससे जलीय जीव जंतुओं के जीवन को भी खतरा बढ़ गया है। अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले की शिकायत तहसीलदार से की गई थी। तहसीलदार ने जिला खनिज अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कलेक्टर को नाले पर अस्थाई पुल बनाए जाने के मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया। इसी के साथ याचिका निराकृत कर दी।