देश के वकीलों की सर्वोच्च संस्था बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दायर याचिका पर स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन डॉ. विजय चौधरी व सदस्य नरेंद्र कुमार जैन को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई छह फरवरी को निर्धारित की गई है।
प्रस्ताव के लिए दो तिहाई सदस्यों की जरूरत : स्टेट बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष शिवेंद्र उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 16 दिसंबर, 2020 को 14 सदस्यों ने स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन डॉ. विजय चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने इस आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कराई कि वर्ष 2018 में नियमों में संशोधन कर दिया गया है। संशोधन के जरिए अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए दो-तिहाई सदस्यों की आवश्यकता होगी।
अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं : याचिका में कहा गया है कि बीसीआइ ने संशोधन को निरस्त कर दिया था। इसलिए बहुमत के आधार पर ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। याचिका में कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद 19 दिसंबर, 9 जनवरी, और 10 जनवरी को तीन बैठकें हो चुकी है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कराई गई।पद का कर रहे दुरूपयोग : याचिका में कहा गया है कि स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन अपने पद का दुरूपयोग कर रहे हैं, इसलिए एडवोकेट एक्ट की धारा 36 के अनुसार उनकी सनद निरस्त की जाए। याचिका में 14 जनवरी को गठित की गई समितियों के गठन को भी असंवैधानिक बताया गया है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद बीसीआइ ने स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन व सदस्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है