ग्राम पंचायत के विभिन्न निर्माण कार्य को मनरेगा पोर्टल पर दो बार दर्ज करने के मामले में मनरेगा लोकपाल ने नौ ग्राम रोजगार सहायकों पर कार्रवाई की है। लोकपाल के फैसले के आधार पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छह ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। जबकि तीन ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा पहले ही समाप्त की जा चुकी हैं।
मामला गुना जिले का है। जिसमें कपिलधारा योजना के तहत कुओं की खोदाई को पोर्टल पर दो बार दर्ज कर दिया गया। जिससे मजदूरों की संख्या दो गुनी हो गई और मजदूरों के मान से मजदूरी की राशि निकाल ली गई।
मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की आयुक्त सूफिया फारूकी वली ने बताया कि गुना की जनपद पंचायत चाचौड़ा की नौ ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई थी। जिनकी जांच में गड़बड़ी पाई गई है। मामले में ग्वालियर संभाग के मनरेगा लोकपाल ने कार्रवाई का निर्णय पारित किया है। उन्होंने बताया कि इनमें से तीन ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त कर दी गई हैं। जबकि मनरेगा लोकपाल के निर्णय अनुसार अन्य छह की सेवा समाप्त की जाएगी।
हाउसिंग बोर्ड कर्मियों का आठ फीसद महंगाई भत्ता बढ़ा
मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मंडल ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में आठ फीसद की वृद्धि की है। मंडल ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मंडल के कर्मचारियों को अभी तक 12 फीसद की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 20 फीसद कर दिया गया है।
मंडल के आयुक्त भरत यादव ने बताया कि वित्त विभाग के आदेश का पालन करते हुए मंडल के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, जो नवंबर माह में मिलने वाले वेतन में जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में मान्य नहीं होगा।