MPTET में अब निगेटिव मार्किंग होगी:इशारे, कानाफूसी करने और बोलने से भी बनेगा नकल का केस

0

स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Higher Secondary Teacher Eligibility Test) के लिए एम्प्लॉइज सिलेक्शन बोर्ड (ESB) ने रूलबुक जारी कर दी है। इसके तहत अब परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स की निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया। इसके तहत चार प्रश्नों के गलत उत्तर पर एक सही सवाल के जवाब का एक नंबर काटा जाएगा। इस परीक्षा में पूछा जाने वाला हर सवाल एक नंबर का होगा।

यह परीक्षा ऑनलाइन होगी। परीक्षा में यदि कोई इशारा या कानाफूसी करता है या अन्य परीक्षार्थी से किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट करता है, तो भी नकल का मामला (UFM) बनाया जाएगा। इसके अलावा चिल्लाने, बोलने पर भी नकल का मामला बन सकता है।

12 जनवरी से भरे जाएंगे फॉर्म, 1 मार्च से ऑनलाइन एग्जाम

उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के फॉर्म 12 जनवरी से भरे जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन करना होंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 जनवरी तय की गई है। इसमें संशोधन 12 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक किए जा सकेंगे। यह परीक्षा 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। परीक्षा रोजाना दो पालियों में होगी।

आजीवन रहेगी इस परीक्षा की वैधता

इस शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। 2018 और इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए यह लागू होगी। इसका मतलब यह है कि 2018 या इसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई अभ्यर्थियों को फिर से पात्रता परीक्षा नहीं देना होगी। शिक्षकों के खाली पदों की नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा शिक्षक चयन परीक्षा होगी। इसमें क्वालिफाई अभ्यर्थी को शामिल होना होगा।

7 पॉइंट्स के आधार पर निरस्त होंगे सवाल

परीक्षा के बाद अभ्यर्थी प्रश्न-पत्र के विषय में आपत्ति कर सकते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट इनकी जांच करेंगे। सात पॉइंट्स के आधार पर सवाल निरस्त किए जा सकते हैं। ये पॉइंट्स इस प्रकार रहेंगे…

  • सवालों की संरचना गलत होना।
  • उत्तर के रूप में दिए गए ऑप्शन में से एक से अधिक ऑप्शन सही हों।
  • कोई भी ऑप्शन सही न हो।
  • क्वेश्चन पेपर के किसी प्रश्न में इंग्लिश और हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो, जिसके कारण दोनों के अलग अर्थ निकलते हों और सही उत्तर नहीं होता हो।
  • कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हो, जिससे सही उत्तर नहीं मिलता हो या एक से अधिक ऑप्शन सही हों।
  • अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा सही माना जाए।
  • एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंसा के मुताबिक ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए मिले अंकों के अनुपात में बोर्ड अंक प्रदान करता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here