मथुरा में आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर आज की सुनवाई पूरी हो गई। बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी याचिका में मांग की है कि हिन्दुओं को 13.37 एकड़ जमीन सौंपीं जाए और मस्ज़िद को विवादित जगह से हटाया जाए। इस मामले में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने केस के नॉन मेंटेनेबल होने का दावा किया। मुस्लिम पक्ष ने अपील की थी कि पहले केस मेंटेनेबल है या नॉन-मेंटेनेबल इस मुद्दे पर सुनवाई होनी चाहिए। अब अदालत 7 जुलाई को होनेवाली अगली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की एप्लिकेशन पर केस के चलने और न चलने की याचिका पर सुनवाई करेगी। वहीं मनीष यादव की याचिका पर अदालत 16 जुलाई को सुनवाई करेगी।
मामले में कितनी याचिकाएं?
इस मामले में एक याचिका श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से दायर की गई है। जिसमें मांग की गई है कि कोर्ट पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंप दे। साथ ही विवादित जगह से मस्जिद हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से विवादित जगह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की जा सकती है।
दूसरी याचिका नारायणी सेना संस्था के अध्यक्ष मनीष यादव की है। इनका कहना है कि मस्ज़िद की 2.65 एकड़ जमीन भगवान श्रीकृष्ण की है और उसे खाली करवाया जाए। साथ ही मस्जिद में मौजूद मंदिर के सबूतों को मिटाने से बचाने इसकी निगरानी की व्यवस्था की जाए। इस मामले में 16 जुलाई को सुनवाई होगी।
याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए ऐतिहिसिक दस्तावेजों को याचिका का प्रमुख आधार बनाया है। जिसमें उनका दावा है कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल फौज ने मथुरा पर हमला कर केशव राय मंदिर को गिरा दिया और वहां एक मस्जिद बना दी। आपको बता दें कि इसी तरह के मामले में बनारस के ज्ञानवापी मामले को लेकर भी सुनवाई चल हो रही है।