बालाघाट गढ़ी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम अलना में एक व्यक्ति को उसी के परिवार वालों ने लाठी और हाथ बुक्के से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिये। 16 नवंबर की शाम 5:00 बजे करीब यह घटना आपसी पारिवारिक रंजिश के अलावा जमीन विवाद के चलते हुए। मारपीट में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति बीरन पिता सूरतलाल ठाकरे 34 वर्ष ग्राम अलना निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बीरन साहू ठाकरे अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है। उनके घर के पास में ही उसके परिवार के अन्य लोग भी रहते हैं। दोनों परिवार के बीच घरेलू विवाद और जमीन को लेकर आपसी रंजिश बनी हुई थी। 4 नवंबर को बीरन ठाकरे की दादी का देहांत हो गया था। जिसका अंतिम संस्कार 5 नवंबर को किया गया और दसक्रिया का कार्यक्रम 15 नवंबर को था। इस कार्यक्रम में वीरान ठाकरे के घर रिश्तेदारों के अलावा उसके परिवार के लोग भी आगे थे। शाम को बीरन ठाकरे का चाचा सेवकलक ठाकरे मेहमानों को भागने लगा। बीरन ठाकरे ने अपने चाचा सेवकलाल ठाकरे को बोला कि तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो। तभी सेवकलाल ठाकरे का लड़का रोहित ठाकरे आ गया और इन लोगों ने बीरन ठाकरे को खींचते हुए रोड तरफ ले गए ।किंतु मेहमानों ने बीच बचाव किया ।16 नवंबर को इसी संबंध में दोनों परिवारों के बीच बैठक रखी गई थी और बैठक में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करने की समझाइए दी गई थी। शाम 5:00 बजे सेवक लाल ठाकरे अपने बेटे रोहित लाल ठाकरे सहित अन्य लोगों के साथ बीरन ठाकरे के घर के बाजू का छप्पर में लगी सीमेंट शीट को तोड़फोड़ करने लगे। बीरन ठाकरे ने उन्हें बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हो। यदि तुम्हारा हिस्सा है तो हिस्सा ले लो किंतु सीमेंट सीट क्यों तोड़ रहे हो। इसी बात को लेकर के सेवकलाल ठाकरे अपने बेटे रोहित लाल ठाकरे लोचनलाल ठाकरे मानिकलाल ठाकरे के साथ मिलकर बीरन ठाकरे को हाथ बुकके से मारपीट किए और सिर में लाठी से वार कर दिए, लाठी का वार बीरन ठाकरे के सिर में लगने वह बेहोश होकर गिर गया। बीच बचाव के बाद गंभीर रूप से घायल बीरन ठाकरे को गढ़ी के अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है ।गढ़ी पुलिस ने वीरेन ठाकरे के छोटे भाई मनेश पिता सूरत साहू 23 वर्ष द्वारा की गई रिपोर्ट पर लोचन लाल उर्फ नाना पिता शिवलाल ठाकरे का ग्राम पालन हाल मुकाम घोटा काटीगहन थाना बिछिया जिला मंडला, के अलावा सेवक लाल पिता मानिक लाल ठाकरे, शुक्ला प्रसाद पिता नुरतलाल ठाकरे,, रोहित लाल पिता सेवक लाल ठाकरे के विरुद्ध धारा 296 115 118(1) 351(3) 3(5 )भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज का विवेचना शुरू की है इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक रूप राम झारिया द्वारा की जा रही है।