ओबीसी एसटी एससी पेंशनर्स एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन

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सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान और एक निश्चित समय अवधि में उन्हें क्रमोन्नति का लाभ दिए जाने का नियम बनाया गया है। लेकिन कई शासकीय कर्मचारी ऐसे हैं जिनके सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्हें क्रमोन्नति और एरियर का लाभ आज तक नहीं मिल पाया है। और वह इस लाभ के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा है ।जहां बैहर क्षेत्र के रनवाही स्कूल से सेवानिवृत्त हुए सहायक शिक्षक नैंनसिंह वायाम को वेतन निर्धारण एवं क्रमोन्नती का लाभ आज तक नहीं दिया गया है। जो अपने इस अधिकार के लिए हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं जिन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी वेतन निर्धारण और क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जिससे नाराज सेवानिवृत्त शिक्षक श्री वायाम ने ओबीसी एसटी एससी पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। जिसमें उन्होंने उनकी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए यथाशीघ्र उनकी मांग को पूरा किए जाने की गुहार लगाई है। वही मांग पूरी ना होने पर उन्होंने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी दी है।

दो दो आदेशो के बावजूद नही दिया क्रमोन्नती का लाभ – वायाम
ज्ञापन को लेकर की गई चर्चा के दौरान सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक नैंनसिंह वायाम ने बताया कि वर्ष 2009 में वे सेवानिवृत्त हुए थे, 24 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी उन्हें क्रमोन्नति नहीं मिल पाई। इससे उन्हें वेतनमान कम मिल रहा है उन्होंने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगाई थी वहां से क्रमोन्नति और एरियर का लाभ देने के 2-2 आदेश आ गए हैं बावजूद इसके भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जिसके चलते वे आज संगठन के बैनर तले ज्ञापन सौंपने आए हैं।

तो अवमानना नोटिस जारी किया जाएगा -भैरम
वही ज्ञापन को लेकर की गई चर्चा के दौरान ओबीसी एसटी एससी पेंशनर्स जिला अध्यक्ष बीआर भैरम ने बताया कि उनके साथ रिटायर्ड सहायक शिक्षक नैनसिंह वायाम आए हैं जिनकी 1976 में नियुक्ति हुई थी मध्यप्रदेश शासन का आदेश है कि नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान मिलना चाहिए उसी के तहत उन्होंने आवेदन किया था लेकिन उन्हें नियुक्ति दिनांक से वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है। जिसके चलते उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी जहां उच्च न्यायालय ने इन्हें नियुक्ति दिनांक से वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा 24 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी इन्हें दूसरी क्रमोन्नति का लाभ भी नहीं मिला है ।जबकि हाईकोर्ट ने द्वितीय क्रमोन्नत देने का आदेश दिया है वहीं सहायक आयुक्त ने भी द्वितीय क्रमोन्नति के आदेश दिए हैं बावजूद इसके भी इन्हें द्वितीय क्रमोन्नति और एरियर का लाभ नहीं दिया जा रहा है।बैहर बीडीओ ,संकुल प्राचार्या गढ़ी और प्राचार्य जैतपुरी के बीच फाइल इधर से उधर घूम रही है और सहायक शिक्षक को सेवानिवृत्त होने पर परेशान किया जा रहा है। जिसके चलते आज कलेक्टर कार्यालय आए हैं। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व जनसुनवाई में भी आवेदन दिया गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है यदि अब भी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो फिर कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा।

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