वारासिवनी पुलिस थाना के द्वारा 13 जुलाई को शासकीय डीएपी इफको ब्रांड के नाम से अवैध एवं मानक खाद तैयार करने के आरोप में 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें आरोपी मुनेश्वर पिता पृथ्वीराज चौहान रमेश पिता नारायण अजीत दीक्षांत पिता तेजनंद जैतवार के द्वारा सिंगल सुपर फास्फेट अमानक खाद को इफको कंपनी की ब्रांडेड छपाई की गई खाली बोरियों में पलटी कर अपनी दुकान से किसानों को बेचकर गोरख धंधा संचालित किया जा रहा था। जहाँ कृषि विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही में ग्राम कोसते में उनके निवास पर छापामार कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया। जिन्हें 13 जुलाई को वारासिवनी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। मामले में पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है।
यह है मामला
9 जुलाई 2024 को थाना वारासिवनी पुलिस को ग्राम कोस्ते के ग्रामीणजन से सूचना प्राप्त हुई कि रत्नम खाद बालाजी फास्फेट्स प्रा. लि. देवास का सिंगल सुपर फास्फेट अमानक खाद को अवैध रूप से प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना डी ए पी इफको ब्रान्ड में पलटीकर, दो गाडी खाद मुनेश चौहान के घर पर स्टोर किया गया है। सूचना पर कृषि विभाग को जानकारी दी गयी, जो मौके पर कृषि विभाग टीम निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकाश अधिकारी श्रीमति प्रतिभा टेम्भरे एवं थाना वारासिवनी पुलिस द्वारा जांच हेतु विधिवत संयुक्त छापा मार कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में अवैध 72 बैग 50 किग्रा भर्ती मात्रा 36 क्विंटल मौके अमाक खाद जप्त किया गया। जांच उपरांत कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बालाघाट का प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2024 का पत्र प्रथम सूचना हेतु थाना वारासिवनी मे प्राप्त होने पर आरोपी मुनेश चौहान ग्राम कोस्ते, दीक्षांत जैतवार संचालक सिद्धी विनायक कृषि केन्द्र वारासिवनी अजित रमेश बालाजी फास्फेट प्रा.लि. देवास के विरूध अपराध क्रमांक 268/2024 दर्ज किया गया जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4),3(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,7 के तहत पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया।
आरोपियों ने नकली खाद बेचने के उद्देश्य से भंडारण किया
यह पूरी कार्यवाही कृषकों के साथ धोखाधडी एवं कृषि को नुकसान पहुंचाने से संबंधित होकर गंभीर किस्म का होने से पुलिस अधीक्षक बालाघाट समीर सौरभ के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट विजय डाबर व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस वारासिवनी श्री अभिषेक चौधरी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी वारासिवनी बीभेन्द्रु व्यंकट टांडिया के नेतृत्व में दर्ज अपराध में सनलिप्त आरोपी की धरपकड एवं साक्ष्य संकलन हेतु टीम गठित की गयी। टीम द्वारा प्रकरण मे आरोपी मुनेश्वर चौहान, रमेश अजीत, दीक्षांत जैतवार को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर पुलिस ने पूछताछ की गई जिसमें उन्होंने बताया कि नकली खाद बेचने के उद्देश्य से भंडारण किया गया था। जिसमें पुलिस के द्वारा आरोपीगणों के पास से सिंगल सुपर फास्फेट की 75 भरी बोरिया रत्नम खाद की 50 खाली बोरी डीएपी इफको खाद की 26 खाली बोरिया, बोरी सिलाई करने की मशीन जप्त की गयी है।
इनकी रही सराहनीय भूमिका
सराहनीय भूमिका एसडीओपी महोदय वारासिवनी के नेतृत्व में थाना प्रभारी वारासिवनी बीभेन्दु व्यंकट टांडिया उनि धर्मराज सिंह बघेल, सउनि तरूण सोनेकर, सउनि महेलसिंह धुर्वे, प्र. आर. राम रावेट, प्र.आर. समारू उइके , आर. हेमंत बघेल, आर. पप्पु उइके, आर, लालचंद पारधी, आर. सुजीत, आर. अरविन्द का विशेष योगदान रहा