बालाघाट विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत ने आरोपी चंदन पिता कृष्णा नागपुर 22 वर्ष ग्राम सालेटेका थाना हट्टा निवासी को आरोपित अपराध में दोषी पाते हुए उसे 5 वर्ष की सश्रम कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किये। इस आरोपी के विरुद्ध गणेश नगपुरे की हत्या करने की नीयत से उसे डंडे से सिर गर्दन में मारकर गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप था।
अभियोजन के अनुसार ग्राम सालेटेका में 27 जून 2020 के दोपहर 3:00 बजे करीब गणेश नगपुरे घर के पीछे बाड़ी में उसकी बहू लक्ष्मी नगपुरे का चंदन नगपुरे की मां के साथ कुत्ते को लेकर वाद विवाद चल रहा था। इसी बात पर गणेश नगपुरे ने अपनी बहू लक्ष्मी नगपुरे को डांट फटकार लगाते हुए कहा कि अपना काम कर जबरदस्ती किसी से मत उलझ। गणेश नगपुरे के द्वारा इतना बोलने पर चंदन नगपुरे घर के अंदर से गणेश नगपुरे को गंदी-गंदी गालियां देकर बोला कि घर के बाहर निकाल गणेश नगपुरे ने चंदन नगपुरे को गाली देने से मना किया। गणेश नगपुरे जैसे ही घर के बाहर निकला तो चंदन नगपुरे ने हाथ में रखें डंडे से गणेश नगपुरे सर एवं गर्दन पर वार कर दिया। जिससे गणेश नगपुरे गंभीर रूप से घायल हो गया। गणेश नगपुरे की बहू लक्ष्मी ने आकर बी बचाव किया आरोपी चंदन नागपुर ने गणेश नगपुरे को अगली बार मिलने पर जान से मार डालने की धमकी दे दी। इस घटना की रिपोर्ट थाना हट्टा में की गई थी। जहां पर आरोपी चंदन नगपुरे के विरुद्ध धारा 294 307 506 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया ।इस मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विद्वान न्यायालय में पेश किया गया था ।यह प्रकरण विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत में चला जहां पर अभियोजन पक्ष आरोपी चंदन नगपुरे के विरुद्ध धारा 307 भादवी के तहत आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। विद्वान अदालत में मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेचन निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी चंदन नगपुरे को धारा 307 भादवि के तहत 5 वर्ष की सश्रम कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक मदन मोहन द्विवेदी द्वारा पैरवी की गई थी।